हल्द्वानी हिंसा के मुख्य आरोपी के खिलाफ 2.44 करोड़ रुपये की वसूली का नोटिस

मलिक द्वारा कथित रूप से किए गए नुकसान का प्रारंभिक आकलन 2.44 करोड़ रुपये बताते हुए नगर निगम ने उसे 15 फरवरी तक यह राशि नगर निगम, हल्द्वानी में जमा करवाने को कहा है.

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हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने पथराव किया था और वाहनों को जलाने के बाद बनभूलपुरा पुलिस थाने को भी जला दिया था. (फाइल)
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  • हल्द्वानी हिंसा के मुख्य आरोपी के खिलाफ 2.44 करोड़ रुपये का वसूली नोटिस
  • सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में नगरनिगम ने भेजा नोटिस
  • 15 फरवरी तक यह राशि नगर निगम में जमा करवाने के लिए कहा
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हल्द्वानी:

उत्तराखंड (Uttarakhand) में हल्द्वानी नगर निगम (Haldwani Municipal Corporation) ने बनभूलपुरा हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक के खिलाफ सरकारी संपत्तियों को कथित रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए सोमवार को दो करोड़ 44 लाख रुपये की वसूली का नोटिस जारी किया. नगर आयुक्त द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि ‘मलिक का बगीचा' में अवैध रूप से बनाए गए दो भवनों को ध्वस्त करने के लिए गयी प्रशासनिक टीम पर हमला कर मलिक के समर्थकों द्वारा नगर निगम की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया. नोटिस में आठ फरवरी को घटना वाले दिन दर्ज प्राथमिकी का भी जिक्र किया गया है जिसमें मलिक को नामजद किया गया है.

मलिक द्वारा कथित रूप से किए गए नुकसान का प्रारंभिक आकलन 2.44 करोड़ रुपये बताते हुए नगर निगम ने उसे 15 फरवरी तक यह राशि नगर निगम, हल्द्वानी में जमा करवाने को कहा है. नोटिस में कहा गया है कि ऐसा न होने पर उससे कानूनी तरीके से यह वसूली की जाएगी.

हिंसा में 6 की मौत, 100 से ज्‍यादा घायल 

मलिक ने ही कथित तौर पर अवैध मदरसा और नमाज स्थल का निर्माण कराया था जिनके ध्वस्तीकरण के दौरान हिंसा भड़क गई थी.

आठ फरवरी को भड़की हिंसा में उपद्रवियों ने प्रशासनिक अमले पर पथराव किया था और वाहनों को जलाने के बाद बनभूलपुरा पुलिस थाने को भी जला दिया था. घटना के दौरान पुलिस ने भी बल प्रयोग किया. हिंसा में छह व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी थी तथा पुलिसकर्मियों और पत्रकारों समेत 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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