गुरुग्राम महापंचायत के दौरान कथित हेट स्पीच का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जल्द सुनवाई की मांग

Gurugram Mahapanchayat Case: पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने कहा कि गुरुग्राम में इस गंभीर मुद्दे पर हमने एक याचिका दाखिल की है.

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
सुप्रीम कोर्ट में Gurugram Mahapanchayat Case को लेकर दायर याचिका पर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने अभी तक सुनवाई का कोई भरोसा नहीं दिया है.
नई दिल्ली:

Gurugram Mahapanchayat Case: गुरुग्राम में महापंचायत के दौरान कथित हेट स्पीच का मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा. शाहीन अब्दुल्ला ने हेट स्पीच मामले में ये अर्जी दायर की है. याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाली संविधान पीठ के समक्ष मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की है.

पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने कहा कि गुरुग्राम में बहुत ही गंभीर बात हुई है. जिसमें कहा गया है कि यदि आप एक खास समुदाय के लोगों को अपनी दुकान या संस्थान में कर्मचारी के तौर पर रखेंगे, तो आप सभी 'गद्दार' होंगे. इसलिए इस गंभीर मुद्दे पर हमने एक याचिका दाखिल की है. हालांकि, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने अभी तक सुनवाई का कोई भरोसा नहीं दिया है.

इस अर्जी के साथ मध्यप्रदेश के सागर जिले में चार अगस्त का एक वीडियो भी दिया है, जिसमें वीएचपी नेता पुलिस की मौजूदगी में खुलेआम धमकी दे रहा है. इसके अलावा पंजाब के फाजिल्का में बजरंग दल के नेता का छह अगस्त को दिया गया भाषण भी कोर्ट को सौंपा गया है.उसमें इस साल फरवरी में दो लोगों नासिर और जुनैद की हत्या को जायज ठहराया जा रहा है. कहा गया है कि ऐसे भाषण और जुलूस उन क्षेत्रों में ही हो रहे हैं, जो पहले ही तनाव में रह रहे हैं.

याचिकाकर्ता ने संबंधित राज्य सरकारों को ऐसे लोगों और संगठनों पर लगाम लगाने के लिए समुचित उपाय करने का आदेश दिए जाने की अपील की है.

Featured Video Of The Day
America में सुरक्षा की तमाम एजेंसियों को धता बताकर कैसे ISIS की आहत सुनाई पड़ रही है?