डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की 40 दिन की पैरोल की अर्जी मंजूर

गुरमीत राम रहीम डेरा के सिरसा स्थित मुख्यालय में अपने आश्रम पर दो महिला अनुयायियों से बलात्कार के दोष में 20 साल कारावास की सजा भुगत रहा है. उसे अगस्त 2017 में पंचकूला में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने दोषी ठहराया था.

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डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को जून में भी एक माह की पैरोल पर रिहा किया गया था
चंडीगढ़:

हरियाणा की सुनारिया जेल में कारावास की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह (Gurmeet Ram Rahim Singh) की 40 दिन की पैरोल अर्जी स्वीकार कर ली गई है. आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. यह कदम आदमपुर विधानसभा उपचुनाव से ठीक पहले उठाया गया है. आदमपुर में तीन नवंबर को उपचुनाव होने हैं.इससे पहले, डेरा प्रमुख को जून में एक महीने की पैरोल पर रिहा किया गया था और फरवरी में उसकी तीन सप्ताह की फर्लो मंजूर की गई थी.

गुरमीत राम रहीम डेरा के सिरसा स्थित मुख्यालय में अपने आश्रम पर दो महिला अनुयायियों से बलात्कार के दोष में 20 साल कारावास की सजा भुगत रहा है. उसे अगस्त 2017 में पंचकूला में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने दोषी ठहराया था.

गुरमीत राम रहीम को 2002 में डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या की साजिश रचने के लिए भी पिछले साल चार अन्य लोगों के साथ दोषी ठहराया गया था. डेरा प्रमुख और तीन अन्य लोगों को 2019 में 16 साल से अधिक समय पहले एक पत्रकार की हत्या के मामले में भी दोषी करार दिया गया था.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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