जबरन या लालच देकर धर्मांतरण के मामले में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा

गुजरात सरकार ने हलफनामे में कहा है कि धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में लोगों को बलपूर्वक या लालच देकर धर्म परिवर्तित करने का मौलिक अधिकार शामिल नहीं

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
सुप्रीम कोर्ट.
नई दिल्ली:

जबरन या लालच देकर धर्मांतरण कराने के मामले में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. गुजरात सरकार ने देश में धर्मांतरण पर कड़े कानून बनाने की मांग का समर्थन किया है. गुजरात सरकार ने कहा है कि उसने राज्य में धर्मांतरण रोकने के लिए कानून पारित किया है.

गुजरात सरकार ने हलफनामे में कहा है कि धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में लोगों को बलपूर्वक या लालच देकर धर्म परिवर्तित करने का मौलिक अधिकार शामिल नहीं है. धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में अन्य लोगों को किसी विशेष धर्म में परिवर्तित करने का मौलिक अधिकार शामिल नहीं है.  

हलफनामे में कहा गया है कि, जबरन धर्म परिवर्तन देश के लिए ना केवल एक बड़ा खतरा है बल्कि आम नागरिक के धार्मिक भरोसे और उसके धर्म का उल्लंघन है. मौलिक अधिकार के तहत किसी व्यक्ति को धोखाधड़ी, जबरदस्ती, प्रलोभन या ऐसे अन्य माध्यमों से परिवर्तित करने का अधिकार शामिल नहीं है.

Featured Video Of The Day
Donald Trump Oath Ceremony: सामने बैठे थे Biden, ट्रंप ने चलाई छुरियां, देखें क्या-क्या सुना गए
Topics mentioned in this article