गिर की शेरनी को परेशान करने और वीडियो बनाने पर मिली सजा, कोर्ट ने 7 लोगों को भेजा जेल

आठ लोगों को मई 2018 में एक वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद गिरफ्तार किया गया था. इस वीडियो में दिखाया गया था कि ये लोग शेरनी को एक मुर्गा दिखाकर उसे ललचा रहे थे और परेशान कर रहे थे.

विज्ञापन
Read Time: 6 mins
2018 में गिर की शेरनी को परेशान करने का मामला. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
गिर सोमनाथ:

गुजरात के गिर सोमनाथ जिले की एक अदालत ने 2018 में गिर वन में एक शेरनी को परेशान करने के मामले में अहमदाबाद के तीन पर्यटकों समेत सात दोषियों को कारावास की सजा सुनाई है. गिर गढ़डा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुनिक कुमार दवे ने सोमवार को जारी आदेश में छह दोषियों को तीन-तीन साल कड़े कारावास और एक अन्य दोषी को एक साल कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने जिलाधिकारी को वन के बाबरिया रेंज के धुम्बक क्षेत्र में एक दोषी के परिवार को आवंटित भूमि अपने कब्जे में लेने का आदेश दिया.

आठ लोगों को मई 2018 में एक वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद गिरफ्तार किया गया था. इस वीडियो में दिखाया गया था कि ये लोग शेरनी को एक मुर्गा दिखाकर उसे ललचा रहे थे और परेशान कर रहे थे. अदातल ने गिर गढडा निवासियों इलियास होथ, अब्बास बलोच एवं अल्ताफ बलोच और तीन पर्यटकों रवि पाटडिया, दिव्यांग गज्जर और रतिनभाई पटेल को तीन-तीन साल कारावास की सजा सुनाई.

यह भी पढ़ें : गुजरात : 2 साल में 313 शेरों की मौत, मंत्री ने विधानसभा में दी जानकारी

उन्हें वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की धाराओं 2 (16) (बी) (किसी जंगली जानवर को पकड़ना, फंसाना या परेशान करना), नौ (शिकार), 27 (एक अभयारण्य में प्रवेश पर प्रतिबंध) और अन्य प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया गया था. इसके अलावा, आरोपी मागीलाल मीणा को कानून की धारा 27 के तहत दोषी ठहराए जाने के बाद एक साल कड़े कारावास की सजा सुनाई गई.

मजिस्ट्रेट ने दोषियों पर 10-10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया और एकत्र धन में से 35,000 रुपए शेरों के लिए कल्याण निधि में जमा कराने का आदेश दिया. अदालत ने सबूतों के अभाव में आरोपी हासमभाई कोरेजा को बरी कर दिया.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
Featured Video Of The Day
Champions Trophy के न्यूट्रल वेन्यू का ऐलान, Boxing Day Test के लिए क्या है Team India का Plan?
Topics mentioned in this article