अब सड़क दुर्घटना में बच सकेगी लोगों की जान, सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम

मंत्रालय ने कहा कि अप्रैल, 2021 के पहले दिन या उसके बाद विनिर्मित नए वाहनों में आगे की सीट के लिए एयरबैग जरूरी होगा. इस कदम से दुर्घटना की स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी.

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सरकार ने वाहनों की आगे की सीट के लिए एयरबैग अनिवार्य किया (प्रतीकात्मक तस्वीर)
नई दिल्ली:

सरकार ने वाहनों की आगे की सीट के यात्रियों के लिए एयरबैग (Airbag) को अनिवार्य कर दिया है. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि एयरबैग के अनिवार्य प्रावधान के संबंध में गजट अधिसूचना जारी कर दी गई है. बयान में कहा गया है, ‘‘वाहनों में आगे ड्राइवर की सीट के साथ बैठने वाले यात्रियों के लिए एयरबैग को अनिवार्य करने के संबंध में गजट अधिसूचना जारी कर दी गई है. यह एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है. उच्चतम न्यायालय की सड़क सुरक्षा पर समिति ने इसके बारे में सुझाव दिया था.''

मंत्रालय ने कहा कि अप्रैल, 2021 के पहले दिन या उसके बाद विनिर्मित नए वाहनों में आगे की सीट के लिए एयरबैग जरूरी होगा. वहीं पुराने वाहनों के संदर्भ में 31 अगस्त, 2021 से मौजूदा मॉडलों में आगे की ड्राइवर की सीट के साथ एयरबैग लगाना अनिवार्य होगा. इस कदम से दुर्घटना की स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी. 

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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