सट्टेबाजी वाले ऑनलाइन गेम पर रोक लगाने के लिए सरकार ने बनाए नए नियम

केंद्रीय इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग नियमों में किया बदलाव, आईटी नियम 2021 में किए गए संशोधन

विज्ञापन
Read Time: 21 mins
केंद्रीय इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर (फाइल फोटो).
नई दिल्ली:

केंद्रीय इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आनलाइन गेमिंग और सरकार के कामकाज को लेकर झूठी एवं गुमराह करने वाली सूचनाओं के प्रसार से संबंधित आईटी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 में संशोधनों की अधिसूचना जारी की है. आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि आनलाइन गेमिंग में सट्टेबाजी व जुएबाजी की इजाजत नहीं दी जाएगी. 

चंद्रशेखर ने कहा कि इन संशोधनों का मकसद इंटरनेट को खुला, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह बनाना है. उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि इन संशोधनों का उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडियरीज और सरकार के कामकाज से संबंधित झूठी व भ्रामक सूचना को लेकर सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज पर ज्यादा सम्यक तत्परता लागू करना है. 

उन्होंने कहा, ‘‘यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन और लक्ष्य है कि भारत के युवाओं को स्टार्टअप बनाने और दुनिया के लिए कुछ नया करने का हरसंभव अवसर मिले.

उन्होंने कहा कि, ''ऑनलाइन गेमिंग निश्चित रूप से भारत और युवा भारतीयों के लिए एक बड़ा अवसर है. हम भारत के ऑनलाइन गेमिंग इकोसिस्टम को कई अरब डॉलर के उद्योग में विस्तारित और विकसित होते देख रहे हैं और 2025-26 तक भारत के एक ट्रिलियन डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के लिए यह एक अहम उत्प्रेरक बन सकता है. इसमें ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुएबाजी पर प्रतिबंध काफी स्पष्ट है.''

उन्होंने बताया कि बच्चों के माता-पिता, स्कूलों के शिक्षकों, शिक्षाविदों, छात्रों, गेमर्स और गेमिंग उद्योग संगठनों, बाल अधिकार निकायों सहित अनेक हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद इन संशोधनों का मसौदा तैयार किया गया है.

भारत सरकार (व्यवसाय का आवंटन नियम), 1961 के तहत पिछले साल 23 दिसंबर को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MEITY) को ऑनलाइन गेमिंग नियमों से संबंधित मामला आवंटित किया गया था. 

Advertisement

मंत्रालय ने एक पखवाड़े के भीतर आईटी नियमों में संशोधन का मसौदा तैयार किया और उसे दो जनवरी, 2023 को परामर्श के लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया. हितधारकों के साथ परामर्श के लिए 11, 17 जनवरी और 16 फरवरी 2023 को बैठकों का आयोजन किया गया.

इंटरनेट पर गलत सूचनाओं की जांच के लिए बनेगा निकाय

इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि, सूचना प्रसारण (IT) मंत्रालय जल्द सरकार के बारे में इंटरनेट पर डाली गई गलत सूचनाओं का पता लगाने के लिए एक इकाई अधिसूचित करेगा. उन्होंने कहा, “सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी मंत्रालय के माध्यम से एक इकाई अधिसूचित करने का फैसला किया है. यह संगठन ऑनलाइन मंचों पर डाली गई सभी सूचनाओं के तथ्यों की जांच करेगा.''

Advertisement

मंत्री ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए नियमों के बारे में कहा कि कई स्वयं-नियामक संगठन (SRO) होंगे जो ढांचे के आधार पर ऑनलाइन खेलों की अनुमति के बारे में निर्णय लेंगे. चंद्रशेखर ने कहा, “निजी कंपनियों ने एसआरओ के लिए मसौदा दाखिल किया है, जिस पर उनसे चर्चा की जाएगी. सरकार एसआरओ सूचीबद्ध करेगी. यह एक स्वतंत्र इकाई होगी. हम तीन एसआरओ के साथ शुरुआत कर रहे हैं. अगर ज्यादा की जरूरत होगी तो हम वह भी करेंगे.”

मीडिया को ऑनलाइन सट्टेबाजी संबंधी विज्ञापन को लेकर आगाह किया गया

सरकार ने गुरुवार को मीडिया संस्थानों को सट्टेबाजी मंचों के विज्ञापनों को लेकर आगाह किया.
मुख्यधारा के अंग्रेजी और हिंदी अखबारों में इस तरह की विज्ञापन सामग्री प्रकाशित होने के कुछ दिन बाद यह परामर्श जारी किया गया है. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अंग्रेजी और हिंदी अखबारों में कथित तौर पर सट्टेबाजी की पेशकश करने वाली वेबसाइट के विज्ञापनों और प्रचार सामग्री को प्रकाशित करने के हालिया उदाहरणों को लेकर कड़ा ऐतराज जताया है.

Advertisement

मंत्रालय ने एक परामर्श में मीडिया संस्थानों, मीडिया मंचों और ऑनलाइन विज्ञापन बिचौलियों को सट्टेबाजी मंचों के विज्ञापन या प्रचार सामग्री से परहेज करने की सलाह दी. एक आधिकारिक बयान में गया कि अखबारों, टेलीविजन चैनल और ऑनलाइन समाचार प्रकाशकों सहित सभी मीडिया माध्यमों को सलाह जारी की गई है और ऐसे विशिष्ट उदाहरण पेश किए गए हैं, जहां हाल के दिनों में मीडिया में इस तरह के विज्ञापन दिखाई दिए हैं.

(इनपुट भाषा से भी)

Featured Video Of The Day
Pushpa 2 Trailer Launch: Patna में पुष्पा 2 के ट्रेलर रिलीज दौरान हो गया भारी बवाल | NDTV India
Topics mentioned in this article