गोवा पुलिस ने 2022 के विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध रूप से पोस्टर चिपकाने के एक मामले में बृहस्पतिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी कर उन्हें 27 अप्रैल को पेश होने को कहा है.
पेरनेम पुलिस थाने के निरीक्षक दिलीप कुमार हलर्नकर ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 (ए) के तहत आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया है.
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 (ए) के तहत पुलिस किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुला सकती है यदि 'उचित' शिकायत या संदेह है कि उसने अपराध किया है. केजरीवाल को जारी किए गए नोटिस में गोवा पुलिस ने कहा, ‘‘ संपत्ति के विरूपण के एक मामले की जांच के दौरान, यह पता चला है कि मौजूदा जांच के संबंध में आपसे तथ्यों और परिस्थितियों की जानकारी लेने के लिए आपसे पूछताछ करने के उचित आधार हैं.''
नोटिस के मुताबिक केजरीवाल को 27 अप्रैल को पूर्वाह्न 11 बजे पेरनेम थाने में पेश होने के लिए कहा गया है. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पेरनेम पुलिस विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान के दौरान सार्वजनिक स्थलों की दीवारों पर कथित रूप से चुनावी पोस्टर चिपकाने के लिए गोवा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामले की जांच कर रही है.
गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) शासित राज्य में 2022 के चुनावों में दो सीटों पर जीत हासिल की थी.
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