क्रिकेटर युवराज सिंह को गोवा पर्यटन विभाग ने भेजा नोटिस, जानें क्‍या है मामला...

नोटिस में 40 वर्षीय क्रिकेटर से पूछा गया है कि पर्यटन व्यापार अधिनियम के तहत संपत्ति का पंजीकरण नहीं कराने के लिए उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई (एक लाख रुपये तक का जुर्माना) क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए.

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नोटिस में युवराज सिंह को 8 दिसंबर को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पेश होने का निर्देश दिया गया है
पणजी:

गोवा पर्यटन विभाग ने क्रिकेटर युवराज सिंह को मोरजिम में अपने विला को  पंजीकृत कराए बिना ‘होमस्टे' के तौर पर संचालित करने पर नोटिस जारी कर आठ दिसंबर को उन्हें सुनवाई के लिए बुलाया है. गोवा पर्यटन व्यापार अधिनियम 1982 के तहत राज्य में ‘होमस्टे' का संचालन पंजीकरण के बाद ही किया जा सकता है. राज्य पर्यटन विभाग  के उपनिदेशक राजेश काले ने 18 नवंबर को उत्तरी गोवा के मोरजिम में स्थित क्रिकेटर के स्वामित्व वाले विला ‘कासा सिंह' के पते पर जारी  नोटिस में इस पूर्व हरफनमौला को आठ दिसंबर को सुबह 11 बजे व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उनके सामने पेश होने का निर्देश दिया.

नोटिस में 40 वर्षीय क्रिकेटर से पूछा गया है कि पर्यटन व्यापार अधिनियम के तहत संपत्ति का पंजीकरण नहीं कराने के लिए उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई (एक लाख रुपये तक का जुर्माना) क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए.नोटिस में कहा गया है, 'अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि वर्चेवाड़ा, मोरजिम, पेरनेम, गोवा में स्थित आपका आवासीय परिसर कथित तौर पर होमस्टे के रूप में काम कर रहा है और ‘एयरबीएनबी' जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यह बुकिंग के लिए उपलब्ध है.'' विभाग ने युवराज के एक ट्वीट का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा है वह अपने गोवा स्थिति घर में छह लोगों की मेजबानी करेंगे और इसकी बुकिंग सिर्फ ‘एयरबीएनबी' पर होगी.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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