"बदसलूकी करने वाले यात्रियों पर कार्रवाई करें" : DGCA की एयरलाइंस को नसीहत

नियामक, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) की ओर से कहा गया है कि एयरलाइंस की ओर से अप्रिय घटनाओं को लेकर के कार्रवाई न करने, समुचित कार्रवाई न करने या चूक के चलते से हवाई यात्रा की छवि धूमिल हुई है.

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प्रतीकात्‍मक फोटो
नई दिल्‍ली:

हवाई यात्रा के दौरान कुछ यात्रियों की बदसलूकी की घटना को लेकर विमानन नियामक ने सख्‍त रुख अख्तियार किया है. विमानन नियामक (AVIATION REGULATOR) ने एयरलाइन कंपनियों को 'अनियंत्रित' यात्रियों से निपटने सहित रोकने को देकर निर्देश जारी किए गए हैं. नियामक, नागर विमानन महानिदेशालय  (DGCA) की ओर से कहा गया है कि एयरलाइंस की ओर से अप्रिय घटनाओं को लेकर के कार्रवाई न करने, समुचित कार्रवाई न करने या चूक के चलते से हवाई यात्रा की छवि धूमिल हुई है. पायलट इन कमांड इस बात के आकलन के लिए जिम्‍मेदार है कि क्‍या केविन क्रू किसी स्थिति को नियंत्रित कर सकता है और इसके अनुसार आगे की कार्रवाई के लिए एयरलाइन के सेंट्रल कंट्रोल को सूचना भेज सकता है.

निर्देशों में यह भी कहा गया है कि सुलह के सभी उपाय जब खत्‍म हो गए हो तो निरोधात्‍मक डिवाइसेस (Restraining devices) का इस्‍तेमाल किया जाना चाहिए. विमानन नियामक ने 'अनियंत्रित' यात्रियों को लेकर एयरलाइंस से गंभीरता दिखाने या फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा है.  गौरतलब है कि डीजीसीए ने टाटा समूह के स्वामित्व वाली एअर इंडिया से पिछले महीने एयरलाइन की पेरिस-नई दिल्ली उड़ान में एक महिला यात्री के कंबल पर कथित तौर पर पेशाब करने की घटना पर एक रिपोर्ट मांगी है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी. विमानन कंपनी ने इस घटना की जानकारी विमानन नियामक को नहीं दी थी.

एअर इंडिया ने 6 दिसंबर को हुई इस घटना की गुरुवार को पुष्टि की थी. एअर इंडिया की उड़ान के दौरान 10 दिनों से भी कम समय में इसी तरह की यह दूसरी घटना थी. इससे पहले पिछले साल 26 नवंबर को नशे में धुत एक व्यक्ति ने एयरलाइंस की न्यूयॉर्क-नई दिल्ली उड़ान की बिजनेस श्रेणी में 70 साल से ज्यादा उम्र की एक महिला सह-यात्री पर कथित तौर पर पेशाब किया था. डीजीसीए को इस घटना की भी जानकारी नहीं दी गई थी जिसे लेकर नियामक ने एयरलाइंस से नाराजगी भी जाहिर करते हुए उसके आचरण को गैरपेशेवराना बताया था. डीजीसीए ने विमानन कंपनी, उसके निदेशक, इन-फ्लाइट सर्विसेज और न्यूयॉर्क-दिल्ली उड़ान का संचालन करने वाले चालक दल के सदस्यों को नोटिस जारी कर दो हफ्ते के अंदर यह बताने को कहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए. डीजीसीए सूत्रों के अनुसार, एक एयरलाइन किसी भी घटना की सूचना तुरंत विमानन सुरक्षा नियामक को देने के लिए बाध्य है.

डीजीसीए के अधिकारी ने कहा, “एअर इंडिया ने किसी यात्री द्वारा महिला सहयात्री के कंबल पर पेशाब करने की घटना की सूचना नहीं दी. हमने एयरलाइन से रिपोर्ट मांगी है. अधिकारी ने कहा कि एयरलाइन से रिपोर्ट मिलने के बाद एअर इंडिया के खिलाफ किसी कार्रवाई पर डीजीसीए विचार करेगा. (भाषा से भी इनपुट)

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