पूर्व सांसद अतीक अहमद के बेटे ने 2018 के उगाही मामले में CBI कोर्ट में किया सरेंडर

कारोबारी मोहित जायसवाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि देवरिया जेल में बंद अतीक अहमद ने अपने गुर्गों के जरिए गोमती नगर स्थित उसके ऑफिस से उसका अपहरण करवा लिया और उसके साथ मार पीट की. साथ ही करोड़ों की संपत्ति अपने नाम करा ली.

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अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर ने आत्म समर्पण कर दिया. (फाइल)
लखनऊ:

पूर्व सांसद अतीक अहमद (Atique Ahmed) के बेटे मोहम्मद उमर ने 2018 के उगाही के एक मामले में मंगलवार को अदालत के समक्ष आत्म समर्पण कर दिया. सीबीआई की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट स्मृद्धि मिश्रा ने अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजते हुए, मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 अगस्त की तिथि नियत की है.

मामले के अनुसार 28 दिसंबर 2018 को कारोबारी मोहित जायसवाल ने कृष्णा नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि देवरिया जेल में बंद अतीक अहमद ने अपने गुर्गों के जरिए गोमती नगर स्थित उसके ऑफिस से उसका अपहरण करवा लिया और उसके साथ मारपीट की साथ ही करोड़ों की संपत्ति अपने नाम करा ली.

जायसवाल ने आरोप लगाया कि अहमद के बेटे और अन्य ने भी उसके साथ मारपीट की.

उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर मामले में जांच शुरू हुई और उमर समेत 12 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया.

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