कोयला घोटाला केस में कांग्रेस के पूर्व सांसद विजय दर्डा और उनके बेटे को चार साल की सजा

छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक के आवंटन घोटाला : दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता को तीन साल की सजा सुनाई

Advertisement
Read Time: 14 mins
प्रतीकात्मक तस्वीर.
नई दिल्ली:

दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत ने कोयला घोटाला मामले में पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा और उनके बेटे को चार साल की जेल की सजा सुनाई है. उन्हें हिरासत में ले लिया गया है. 

छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक के आवंटन से जुड़े कोयला घोटाला मामले में दिल्ली के राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने दोषियों की सजा सुनाई है. राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा को चार साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने विजय दर्डा पर 15 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. 

Advertisement

इस केस में देवेंद्र दर्डा को चार साल की सज़ा दी गई है और 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. 

कंपनी मेसर्स जेएलडी यवतमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के  निदेशक मनोज कुमार जयसवाल को चार साल की सजा दी गई है और 15 लाख का जुर्माना लगाया गया है.

पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता को तीन साल की सज़ा देने के अलावा उन पर 10 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. 

सीबीआई ने मामले में दोषियों को अधिकतम सजा देने की मांग की थी.

अदालत ने 13 जुलाई को छत्तीसगढ़ में कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितता से जुड़े मामले में पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा और पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता सहित सात लोगों को दोषी ठहराया था. 

Advertisement

विशेष न्यायाधीश संजय बंसल ने कोयला घोटाले में दर्डा के बेटे देवेंद्र दर्डा, दो वरिष्ठ लोक सेवकों केएस क्रोफा और केसी सामरिया, मेसर्स जेएलडी यवतमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशक मनोज कुमार जयसवाल को भी दोषी ठहराया था.

अदालत ने आरोपियों को आपराधिक साजिश (आईपीसी की धारा 120-बी के तहत दंडनीय) और धोखाधड़ी (आईपीसी की धारा 420 के तहत दंडनीय) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया था.

Advertisement
Featured Video Of The Day
Chhattisgarh में बड़े स्वास्थ्य घोटाले की आशंका, बिना Budget आवंटन के 660 Crore की ख़रीद | Congress