दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत ने कोयला घोटाला मामले में पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा और उनके बेटे को चार साल की जेल की सजा सुनाई है. उन्हें हिरासत में ले लिया गया है.
छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक के आवंटन से जुड़े कोयला घोटाला मामले में दिल्ली के राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने दोषियों की सजा सुनाई है. राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा को चार साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने विजय दर्डा पर 15 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
इस केस में देवेंद्र दर्डा को चार साल की सज़ा दी गई है और 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
कंपनी मेसर्स जेएलडी यवतमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मनोज कुमार जयसवाल को चार साल की सजा दी गई है और 15 लाख का जुर्माना लगाया गया है.
पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता को तीन साल की सज़ा देने के अलावा उन पर 10 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
सीबीआई ने मामले में दोषियों को अधिकतम सजा देने की मांग की थी.
अदालत ने 13 जुलाई को छत्तीसगढ़ में कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितता से जुड़े मामले में पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा और पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता सहित सात लोगों को दोषी ठहराया था.
विशेष न्यायाधीश संजय बंसल ने कोयला घोटाले में दर्डा के बेटे देवेंद्र दर्डा, दो वरिष्ठ लोक सेवकों केएस क्रोफा और केसी सामरिया, मेसर्स जेएलडी यवतमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशक मनोज कुमार जयसवाल को भी दोषी ठहराया था.
अदालत ने आरोपियों को आपराधिक साजिश (आईपीसी की धारा 120-बी के तहत दंडनीय) और धोखाधड़ी (आईपीसी की धारा 420 के तहत दंडनीय) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया था.