पूर्व CM ओमप्रकाश चौटाला फिर जाएंगे जेल? कोर्ट कल सुनाएगी सज़ा, फैसला रखा सुरक्षित

विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) विकास ढुल ने पिछले हफ्ते चौटाला को दोषी ठहराया था और कहा था कि आरोपी अपनी आय के स्रोत या साधनों को साबित नहीं कर सके, जिससे संपत्ति अर्जित की गई थी.

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हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला (फाइल फोटो)
नई दिल्ली::

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में सजा पर गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में बहस पूरी हुई. कोर्ट ने सजा पर फैसला सुरक्षित रखा है. कल दोपहर दो बजे सजा पर फैसला सुनाया जाएगा. सीबीआई ने पूर्व मुख्यमंत्री को अधिकतम सजा देने की मांग की है. वहीं, चौटाला के वकील ने दिव्यांगता और खराब स्वास्थ का हवाला देते हुए सजा में नरमी बरतने की अपील की है. 

बता दें कि इससे पहले 19 मई को भी राउज एवन्यू कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा था. इस मामले में सीबीआई ने 26 मार्च, 2010 को चौटाला के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. उन्हें 1993 से 2006 के बीच आय से 189 गुना अधिक संपत्ति जो 6.09 करोड़ रुपये थी, जुटाने के लिए जिम्मेदार ठहराया था. 

करोड़ों की संपत्ति को किया था जब्त 

इस केस में कुल 106 गवाह थे. 2019 में प्रवर्तन निदेशालय ने ओम प्रकाश चौटाला की 3 करोड़ 68 लाख की संपत्तियों को जब्त किया था. ये संपत्तियां नई दिल्ली, पंचकूला और सिरसा में हैं. ईडी की ये कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दर्ज केस को लेकर हुई थी. मालूम हो कि पूर्व सीएम को 2013 में जेबीटी घोटाले का दोषी करार दिया गया था. उन्हें 10 साल की सज़ा सुनाई गई थी.

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पिछले साल ही सजा पूरी कर आए हैं बाहर

पिछले साल 2 जुलाई को ही वह सजा पूरी कर जेल से बाहर आए थे. अब उसके आय से अधिक संपत्ति मामले में सुनवाई होनी है. सुनवाई के लिए चौटाला राऊस एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुके हैं. वे कोर्ट प्रेमिसेस में ही मौजूद है. हालांकि, अभी कोर्ट की कार्यवाही शुरू नहीं हुई है.

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बता दें कि विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) विकास ढुल ने पिछले हफ्ते चौटाला को दोषी ठहराया था और कहा था कि आरोपी अपनी आय के स्रोत या साधनों को साबित करके इस तरह की असमानता के लिए संतोषजनक ढंग से हिसाब करने में विफल रहा है, जिसके माध्यम से उसने उक्त अवधि के दौरान संपत्ति अर्जित की थी.

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अदालत ने कहा, " आरोपी ओम प्रकाश चौटाला को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (1) (ई) के साथ पठित 13 (2) के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है. 26 मई को सुबह 10.00 बजे इस मुद्दे पर बहस होगी."

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