फिल्म मेकर की शिकायत पर Google के सीईओ Sundar Pichai के खिलाफ FIR, जानें पूरा मामला

Sundar Pichai के साथ यू-ट्यूब के हेड गौतम आनंद, शिकायत निवारण अधिकारी जो ग्रियर समेत गूगल के 6 कर्मचारियों का नाम एफआईआर में दर्ज है. 

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बॉलीवुड फिल्म के कथित कॉपी राइट उल्लंघन का मामला (फाइल फोटो)
मुंबई:

यूट्यूब (YouTube) पर एक बॉलीवुड फिल्म के कथित कॉपीराइट उल्लंघन को लेकर दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल (Google), उसके सीईओ सुंदर पिचाई (Sundar Pichai) और कंपनी के पांच अन्य कर्मचारियों के खिलाफ  मामला दर्ज किया गया है. अदालत के आदेश पर कथित कॉपी राइट उल्लंघन (Copyright Violation) का मामला दर्ज हुआ है. 

फिल्म निर्देशक एवं निर्माता सुनील दर्शन ने कहा कि मैंने अपनी फिल्म 'एक हसीना थी, एक दीवाना था' के राइट्स  न तो किसी को दिए थे और न ही इसे यूट्यूब पर रिलीज किया था. हालांकि, यह फिल्म यू-ट्यूब है और उस पर लाखों व्यूज हैं. 

उन्होंने दावा किया कि बिना अनुमति के इस कंटेट का इस्तेमाल किया गया और उनकी फिल्म को अवैध रूप से अपलोड करके मोटी रकम बनाई गई. 

दर्शन ने कहा, "मैंने सुंदर पिचाई को इसलिए जिम्मेदार ठहराया हैं क्योंकि वह गूगल की अगुवाई करते हैं. मैंने अपनी फिल्म 'एक हसीना थी एक दीवाना था' के 1 बिलियन से अधिक व्यूज को ट्रैक किया है. कंपनी के सामने इस चिंता को उठाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई."

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पिचाई के साथ यू-ट्यूब के हेड गौतम आनंद, शिकायत निवारण अधिकारी जो ग्रियर समेत गूगल के 6 कर्मचारियों का नाम एफआईआर में दर्ज है. 

समाचार एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक, गूगल ने इस पर कहा कि उसने कॉपी राइट के स्वामियों के लिए एक प्रणाली बनाई है जिसका इस्तेमाल वे यूट्यूब जैसे मंचों पर अपनी सामग्री की रक्षा के लिए कर सकते हैं. भारत में गूगल के प्रवक्ता ने कहा कि अनधिकृत अपलोड की सूचना को लेकर वह कॉपी राइट स्वामियों पर निर्भर करता है और उन्हें अधिकार प्रबंधन टूल की पेशकश करता है. उन्होंने कहा कि कॉपी राइट उल्लंघन की सूचना मिलने पर वह सामग्री को तुरंत ही हटा देते हैं और एक से अधिक बार उल्लंघन करने वालों के अकाउंट बंद कर देते हैं. 

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पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश पर मंगलवार शाम को उपनगरीय अंधेरी के एमआईडीसी पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है. फिल्म निर्देशक एवं निर्माता सुनील दर्शन ने कथित कॉपी राइट उल्लंघन का आरोप लगाते हुए अदालत से गूगल और इसके शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने का अनुरोध किया था. 

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