दिल्ली दंगे के दौरान बाप-बेटे ने जला दी थी पड़ोसी की दुकान, कोर्ट ने ठहराया दोषी

सुनवाई के दौरान हिरासत में लेने के आदेश के बाद पुलिसकर्मियों ने दोषियों को न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेज दिया. आमिर हुसैन ने खजूरी खास थाने में शिकायत की थी कि 25 फरवरी 2020 को दंगाइयों की भीड़ गली नंबर 29 में घुस गई.

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
प्रतीकात्मक फोटो.
नई दिल्ली:

कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगे के दौरान एक दुकान को आग लगाने के आरोप में दो लोगों मिट्ठन सिंह और जॉनी कुमार को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोनों दोषियों को हिरासत में लेने का आदेश दिया है. दोनों बाप-बेटे बताए जा रहे हैं. अभी तक ये खजूरी खास इलाके में दुकान को आग लगाने के मामले में जमानत पर थे. 

सुनवाई के दौरान हिरासत में लेने के आदेश के बाद पुलिसकर्मियों ने दोषियों को न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेज दिया. आमिर हुसैन ने खजूरी खास थाने में शिकायत की थी कि 25 फरवरी 2020 को दंगाइयों की भीड़ गली नंबर 29 में घुस गई.

आरोप लगाया गया है कि इसके बाद भीड़ में शामिल लोगों ने उनकी दुकान में तोड़फोड़ कर आग लगा दी.
 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
Featured Video Of The Day
Delhi Brahmpuri News: दिल्ली के Brahmpuri इलाके में 75 फीसदी हिंदू बेच रहे घर! | News AT 8
Topics mentioned in this article