प्रतीकात्मक फोटो.
नई दिल्ली:
कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगे के दौरान एक दुकान को आग लगाने के आरोप में दो लोगों मिट्ठन सिंह और जॉनी कुमार को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोनों दोषियों को हिरासत में लेने का आदेश दिया है. दोनों बाप-बेटे बताए जा रहे हैं. अभी तक ये खजूरी खास इलाके में दुकान को आग लगाने के मामले में जमानत पर थे.
सुनवाई के दौरान हिरासत में लेने के आदेश के बाद पुलिसकर्मियों ने दोषियों को न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेज दिया. आमिर हुसैन ने खजूरी खास थाने में शिकायत की थी कि 25 फरवरी 2020 को दंगाइयों की भीड़ गली नंबर 29 में घुस गई.
आरोप लगाया गया है कि इसके बाद भीड़ में शामिल लोगों ने उनकी दुकान में तोड़फोड़ कर आग लगा दी.
Featured Video Of The Day
मनाली में तबाही का मंजर | Ground Report | NDTV Exclusive | Manali Floods 2025 | Top News | Weather