31 जनवरी के बाद डीएक्टिवेट हो जाएंगे बिना KYC वाले फास्टैग, जानें कैसे पूरा करें ये प्रोसेस

टोल संग्रह को डिजिटल बनाने के लिए ये कदम उठाने के बाद, केंद्र सरकार ने 15 फरवरी, 2021 से FASTags को अनिवार्य कर दिया और कहा कि जिस भी वाहन में ये नहीं लगा होगा, उससे देश भर के इलेक्ट्रॉनिक टोल प्लाजा पर दोगुना टोल वसूला जाएगा.

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नई दिल्ली:

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने घोषणा की है कि वो उन फास्टैग को डीएक्टिवेट कर देगा, जिनका 'नो योर कस्टमर' यानी केवाईसी (KYC) नहीं किया गया है. राजमार्ग प्राधिकरण ने एक बयान में कहा, "इसके लिए समय सीमा 31 जनवरी है. ये 'एक वाहन, एक फास्टैग' पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य कई वाहनों के लिए एकल फास्टैग के उपयोग को कम करना या एक ही वाहन में कई इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन टूल को जोड़ना है."

बयान में कहा गया है कि असुविधा से बचने के लिए उपयोगकर्ताओं को ये सुनिश्चित करना होगा कि उनका नया फास्टैग का केवाईसी पूरा हो गया है. कहा गया है कि केवल नया FASTag अकाउंट एक्टिव रहेगा, क्योंकि पिछले टैग 31 जनवरी 2024 के बाद डीएक्टिवेट/ब्लैकलिस्ट कर दिए जाएंगे.

एनएचएआई ने ये कार्रवाई क्यों की?
राजमार्ग निकाय ने कहा कि उसने ये पहल तब की, जब उसे पता चला कि एक विशेष वाहन के लिए एक से अधिक फास्टैग जारी किए गए हैं और आरबीआई के आदेश का उल्लंघन करते हुए केवाईसी के बिना फास्टैग जारी किए जा रहे हैं.

एनएचएआई ने ये भी कहा कि फास्टैग को कभी-कभी जान-बूझकर वाहन की विंडस्क्रीन पर नहीं लगाया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप टोल प्लाजा पर अनावश्यक देरी होती है और राष्ट्रीय राजमार्गों का उपयोग करने वाले लोगों को असुविधा होती है.

फास्टैग क्या है?
ये वाहनों के लिए एक प्री-पेड टैग सुविधा है. जो टोल प्लाजा पर इंतजार किए बिना और बिना रुके यातायात की अनुमति देती है. ये एक बड़ा कदम है, जो रेडियो-फ़्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन या आरएफआईडी तकनीक का उपयोग करता है और टोल शुल्क खुद ही अकाउंट से ले लेता है.

टोल संग्रह को डिजिटल बनाने के लिए ये कदम उठाने के बाद, केंद्र सरकार ने 15 फरवरी, 2021 से FASTags को अनिवार्य कर दिया और कहा कि जिस भी वाहन में ये नहीं लगा होगा, उससे देश भर के इलेक्ट्रॉनिक टोल प्लाजा पर दोगुना टोल वसूला जाएगा.

फास्टैग कैसे खरीदें?
स्टिकर-के तरह आरएफआईडी दस्तावेज़ को विभिन्न बैंकों, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क प्लाजा, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों, सामान्य सेवा केंद्रों, परिवहन केंद्रों, बैंक शाखाओं और पेट्रोल पंपों द्वारा स्थापित 28,000 से अधिक प्वाइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) स्थानों से खरीदा जा सकता है.

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फास्टैग को कार की विंडस्क्रीन पर चिपकाया जाता है, ताकि टोल प्लाजा पर लगे आरएफआईडी रीडर इसे पढ़ सकें और आवश्यक राशि स्वचालित रूप से काट सकें. FASTags डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देते हैं और टोल बूथों पर रुकने से भी बचाते हैं.

FASTag को ऑनलाइन या ऑफलाइन खरीदने के लिए आपके पास अपना KYC दस्तावेज़ होना चाहिए.

FASTag खरीदने के लिए कौन से KYC दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
इन दस्तावेजों में कार का पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी), पहचान, पते का प्रमाण और एक पासपोर्ट आकार का फोटो शामिल है. सभी मूल और साथ ही केवाईसी दस्तावेजों की एक प्रति ले जाना महत्वपूर्ण है.

फास्टैग स्टेटस कैसे चेक करें?

  • उपयोगकर्ता वेबसाइट https://fastag.ihmcl.com पर जा सकते हैं.
  • लॉगिन करने के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर और पासवर्ड जैसे विवरण की आवश्यकता है. प्राधिकरण ओटीपी के माध्यम से किया जाएगा.
  • लॉग इन करने के बाद, डैशबोर्ड पर जाएं, जहा "माई प्रोफ़ाइल" नाम का एक सेक्शन उपलब्ध होगा.
  • ये उपयोगकर्ता की केवाईसी स्थिति और पंजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से प्रस्तुत प्रोफ़ाइल विवरण दिखाएगा.

अगर KYC पेंडिंग है तो क्या करें?

  • प्रोफ़ाइल सेक्शन में, केवाईसी नामक एक उप-अनुभाग उपयोगकर्ताओं को अपने केवाईसी को अपडेट करने की अनुमति देगा.
  • उपयोगकर्ताओं को आवश्यक पहचान और पते के प्रमाण दस्तावेज जमा करके विभिन्न फ़ील्ड भरने होंगे. एक पासपोर्ट आकार का फोटो भी आवश्यक होगा.
  • सबमिट पर क्लिक करने से पहले, उपयोगकर्ताओं को घोषणा की जांच और पुष्टि करनी होगी.
  • प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद जरूरी दस्तावेज जमा कर केवाईसी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.
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