Alt News के सह संस्‍थापक मोहम्‍मद जुबैर के खिलाफ हेट स्‍पीच को लेकर ट्वीट पर एक और केस

मोहम्‍मद जुबैर को 27 जून को अरेस्‍ट किया गया था जब एक ट्विटर पोस्‍ट के आधार पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी.

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मो. जुबैर की जमानत याचिका खारिज दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को खारिज कर दी
नई दिल्‍ली:

आपत्तिजनक ट्वीट से जुड़े मामले में दिल्‍ली की एक अदालत द्वारा शनिवार को जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद Alt News के सह संस्‍थापक मोहम्‍मद जुबैर को यूपी के सीतापुर ले जाया गया जहां उनके खिलाफ तीन व्‍यक्तियों के खिलाफ ट्वीट के जरिये धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस दर्ज किया गया है. इस ट्वीट में महंत बजरंग मुनि, यति नरसिंहानंद सरस्‍वती और आनंद स्‍वरूप को निशाना बनाया  गया था और इन तीनों को नफरत फैलाने वाला बताया गया है. खैराबाद इलाके हिंदू शेर सेना के जिला अध्‍यक्ष भगवान शरण की शिकायत पर यह केस दर्ज किया गया है. उन्‍हें आईपीसी के सेक्‍शन 295A और 67 के तहत आरोपित किया गया है. Alt-News के सह-संस्‍थापक के खिलाफ यह शिकायत 1 जून को दर्ज कराई गई थी.  

मोहम्‍मद जुबैर को पहली बार 27 जून को अरेस्‍ट किया गया था जब एक ट्विटर पोस्‍ट के आधार पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. उनके खिलाफ हिंदू भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया था. दिल्‍ली पुलिस की ओर से एक बयान में कहा गया, "मोहम्‍मद जुबैर की यह पोस्‍ट, जिसमें कुछ तस्‍वीरों के साथ शब्‍द भी हैं, बेहद उत्‍तेजक है. यह जानबूझकर किया गया है जो लोगों के बीच नफरत भड़का सकती हैं. " न्यायालय ने जुबैर को शनिवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेजा है . 

 बता दें कि दिल्ली पुलिस ने जुबैर के खिलाफ FIR में आपराधिक षडयंत्र और सबूत नष्ट करने के नए आरोप जोड़े हैं. शनिवार को दिल्ली पुलिस ने उन्हे कोर्ट में पेश किया था. इस दौरान पुलिस ने कहा कि हमने मोबाइल फोन जब्त किया है और हार्ड डिस्क भी बरामद की है. पेशी के दौरान पुलिस ने जुबैर को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की थी. वहीं, जुबैर के खिलाफ दर्ज एफआईआर में आईपीसी की और धाराएं जोड़ीं. (एएनआई से भी इनपुट)

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