संसद को 'उड़ाने' की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार पूर्व विधायक को मिली जमानत

दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने सोमवार को समाजवादी पार्टी (सपा) के पूर्व विधायक किशोर समरीते को संसद को उड़ाने की धमकी देने के आरोप में भोपाल से गिरफ्तार किया. 

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(फाइल फोटो)
नई दिल्‍ली:

दिल्ली की एक अदालत ने मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक किशोर समरीते को जमानत दे दी है, जिन्हें कथित तौर पर अपनी "पूरी नहीं हुई मांगों" पर संसद को उड़ाने की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. 

विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने अभियुक्तों को यह कहते हुए राहत दी कि संसद को उड़ाने की धमकी के परिणामस्वरूप किसी प्रकार का विस्फोट या जान-माल का नुकसान नहीं हुआ और मामले में जांच पहले ही पूरी हो चुकी थी.

न्यायाधीश ने कहा, "तथ्यों और परिस्थितियों में, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि संसद भवन को उड़ाने की धमकी के परिणामस्वरूप किसी प्रकार का विस्फोट या जीवन या संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ, आरोपी द्वारा हिरासत की अवधि पूरी की गई, तथ्य यह है कि इस मामले की जांच मामला पूरा हो गया है और आरोप पत्र दायर किया गया है और आरोपी की उम्र यानी 59 वर्ष के संबंध में, आवेदन की अनुमति दी गई है और आवेदक को जमानत पर छोड़ा गया है, ”

बता दें कि दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने सोमवार को समाजवादी पार्टी (सपा) के पूर्व विधायक किशोर समरीते को संसद को उड़ाने की धमकी देने के आरोप में भोपाल से गिरफ्तार किया. 

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उन्होंने कहा कि समरीते ने शनिवार को कथित तौर पर अधिकारियों को धमकी भरे पत्र के साथ एक पैकेट भेजा था. अधिकारियों ने कहा कि पूर्व विधायक ने उनकी मांगें नहीं माने जाने पर 30 सितंबर को संसद को उड़ाने की धमकी दी.

भोपाल के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (एसीपी) सचिन अतुलकर ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने समरीते को भोपाल से गिरफ्तार किया. दिल्ली पुलिस ने मध्य प्रदेश पुलिस को सूचित किया है कि उन्होंने पूर्व विधायक को गिरफ्तार करने और अदालत में पेश करने के बाद ‘ट्रांजिट रिमांड' पर लिया है. 

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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