BharatPe के पूर्व CEO अश्नीर ग्रोवर पहले एयरपोर्ट पर रोके गए, अब पत्नी को पुलिस ने भेजा समन

ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने अश्नीर और उनकी पत्नी (Bharatpay Co Founder Ashneer Grover Summoned) को समन भेजे जाने की पुष्टि की और ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि दंपति के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किये जाने के बाद उन्हें रोका गया.

विज्ञापन
Read Time: 15 mins

भारतपे के को-फाउंडर अश्नीर ग्रोवर को ईडी का समन

फटाफट पढ़ें
Summary is AI-generated, newsroom-reviewed
  • भारतपे के पूर्व CEO अश्नीर ग्रोवर और उनकी पत्नी को पुलिस का समन
  • 81 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में पूछताछ के लिए तलब
  • पहले एयरपोर्ट पर रोके गए, अब मिला EOW का समन
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही? हमें बताएं।
नई दिल्ली:

दिल्ली पुलिस के आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने भारतपे के पूर्व को-फाउंडर अश्नीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन को समन भेज (Bharatpay Co Founder Ashneer Grover Summoned By EOW) फिनटेक यूनीकॉर्न में कथित रूप से 81 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के सिलसिले में पूछताछ के लिए तलब किया है. पुलिस सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. सूत्रों ने बताया कि कपल को भारतपे की शिकायत पर की जा रही जांच में शामिल होने के लिए 21 नवंबर को ईओडब्ल्यू के मंदिर मार्ग कार्यालय में पेश होने को कहा गया है.

ये भी पढ़ें-"क्या चल रहा है...?" एयरपोर्ट पर रोके जाने के बाद BharatPe के पूर्व CEO अश्नीर ग्रोवर

पहले हवाई अड्डे पर रोके गए, अब मिला समन

इससे कुछ घंटे पहले ही अश्नीर ग्रोवर ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट करके दावा किया था कि उन्हें गुरुवार को दिल्ली हवाई अड्डे पर रोक लिया गया था, जब वह और उनकी पत्नी छुट्टियां बिताने न्यूयॉर्क जा रहे थे. ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने अश्नीर और उनकी पत्नी को समन भेजे जाने की पुष्टि की और ‘पीटीआई-भाषा' को बताया कि दंपति के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किये जाने के बाद उन्हें रोका गया.

Advertisement

अश्नीर और उनकी पत्नी से होगी पूछताछ

ईओडब्ल्यू ने मामले में मई में ग्रोवर, उनकी पत्नी माधुरी और परिजनों दीपक गुप्ता, सुरेश जैन और श्वेतांक जैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. ईओडब्ल्यू भारतपे में कथित रूप से ग्रोवर और उनके परिवार द्वारा संचालित फर्जी एचआर परामर्श इकाइयों को किए गए भुगतान की शिकायतों की जांच कर रही है. ईओडब्ल्यू के सूत्रों ने कहा कि अधिकारियों ने इस मामले में सात नवंबर को अदालत में स्थिति रिपोर्ट दाखिल की थी. दोषी पाये जाने पर आरोपियों को 10 साल तक के कारावास की सजा सुनाई जा सकती है.

Advertisement

ये भी पढ़ें-"मैं आखिरी आदमी रहूंगा जो.. ", फेक इनवॉयस मामले में बोले अश्नीर ग्रोवर

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)