बिजली कंपनी GVK को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत, कंपनी के खिलाफ कठोर कार्रवाई पर दो सप्ताह के लिए रोक

GVK ने पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड के साथ बिजली खरीद समझौते को खत्म करने के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी.

विज्ञापन
Read Time: 15 mins
सुप्रीम कोर्ट ने GVK पावर को अपनी याचिका पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के सामने ले जाने को कहा है.
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने बिजली कंपनी GVK के खिलाफ कठोर कदम उठाने पर दो हफ्ते के लिए रोक लगाते हुए कंपनी को फिलहाल के लिए बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने पावर कंपनी GVK  पावर (गोइंदवाल साहिब) को अपनी याचिका पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के सामने ले जाने को कहा है. GVK ने पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड के साथ बिजली खरीद समझौते को खत्म करने के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. CJI एनवी रमना, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने GVK को  हाईकोर्ट जाने के आदेश के साथ ही पंजाब की विभिन्न प्राधिकरण को भी निर्देश दिया कि GVK के खिलाफ दो हफ्ते तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जाए.

जानें अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया मामले में CJI क्यों बोले- 'ये सब चुनावी बुखार के कारण है'

GVK की ओर से वरिष्ठ वकील और पूर्व एएसजी मनिंदर सिंह ने कहा कि कई प्राधिकरण उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की धमकी दे रही हैं. इस बात की परवाह किए बिना कि हमने सर्वोच्च न्यायालय में इंसाफ की गुहार लगा रखी है, उनकी कार्रवाई अनुचित है. 

Advertisement

विदेशी चंदे के लिए 6,000 से ज़्यादा NGO को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं

CJI ने पंजाब सरकार और पावर कॉरपोरेशन से पूछा कि ऐसी कार्रवाई क्यों की जा रही है?   इस पर पंजाब सरकार के वकील पी चिदंबरम ने कहा कि याचिकाकर्ता वैकल्पिक उपाय के तौर पर हाईकोर्ट क्यों नहीं जाते? इसके बाद ही कोर्ट ने GVK को दो हफ्ते का संरक्षण देते हुए हाइकोर्ट जाने की इजाजत दे दी.
 

Advertisement
Featured Video Of The Day
BREAKING: Sheikh Hasina की वापसी को लेकर Bangladesh Government ने भारत सरकार को भेजी चिट्ठी
Topics mentioned in this article