ईडी ने गूगल और मेटा को भेजा नोटिस, बेटिंग ऐप को प्रमोट करने का आरोप-सूत्र

एजेंसी इन अवैध ऐप्स के प्रचार में डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की भूमिका की जांच कर रही है, जो धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के संभावित उल्लंघनों के लिए जांच के दायरे में हैं.

विज्ञापन
Read Time: 2 mins
सट्टेबाजी ऐप मामले में ईडी ने गूगल, मेटा को 21 जुलाई को तलब किया
फटाफट पढ़ें
Summary is AI-generated, newsroom-reviewed
  • प्रवर्तन निदेशालय ने सट्टेबाजी ऐप्स से जुड़े धन शोधन की जांच के लिए गूगल और मेटा को नोटिस जारी किए हैं
  • दोनों कंपनियों के प्रतिनिधियों को 21 जुलाई को दिल्ली मुख्यालय में पेश होने के लिए तलब किया गया है
  • गूगल और मेटा के प्लेटफॉर्म पर सट्टेबाजी ऐप्स का विज्ञापन प्रसारित करने और उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने का आरोप है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
नई दिल्ली:

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सट्टेबाजी ऐप्स से जुड़े कथित धन शोधन की चल रही जांच के सिलसिले में तकनीकी दिग्गज गूगल और मेटा को नोटिस जारी किए हैं. आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी. जांच के तहत, ईडी ने दोनों कंपनियों के प्रतिनिधियों को 21 जुलाई को अपने दिल्ली मुख्यालय में पेश होने के लिए तलब किया है. सूत्रों के अनुसार, "गूगल और मेटा प्लेटफ़ॉर्म विज्ञापनों के माध्यम से सट्टेबाजी ऐप्स का प्रचार कर रहे हैं और उपयोगकर्ताओं तक उनकी पहुंच को सुगम बना रहे हैं."

एजेंसी इन अवैध ऐप्स के प्रचार में डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की भूमिका की जांच कर रही है, जो धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के संभावित उल्लंघनों के लिए जांच के दायरे में हैं. यह कदम ईडी द्वारा मुंबई में एक बड़े डब्बा व्यापार और ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में चार स्थानों की तलाशी के कुछ दिनों बाद उठाया गया है. जिसमें 3.3 करोड़ रुपये की बेहिसाबी नकदी, लग्ज़री घड़ियां, आभूषण, विदेशी मुद्रा और लग्ज़री वाहन ज़ब्त किए गए थे. तलाशी अभियान के दौरान नकदी गिनने वाली मशीनें भी मिलीं थी.

प्रवर्तन निदेशालय अवैध व्यापार और सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म्स में शामिल 'डब्बा ट्रेडिंग ऐप्स' की वित्तीय और परिचालन गतिविधियों की जांच कर रहा है.  ईडी के अनुसार, इस साल 9 जनवरी को मध्य प्रदेश के इंदौर के लसूड़िया पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच शुरू की गई, जिसमें भारतीय न्याय संहिता (पूर्व में आईपीसी की धारा 419 और 420) की धारा 319(2) और 318(4) लगाई गई.

Featured Video Of The Day
Russia Ukraine War: Donald Trump को Vladimir Putin का चैलेंज..रोक सको तो रोक लो! | X Ray Report
Topics mentioned in this article