मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रेजरपे के खिलाफ ED ने दाखिल की चार्जशीट

चीनी कर्ज ऐप मामला: ईडी ने मनी लॉन्डरिंग की आरोपी रेजरपे, फिनटेक फर्मों और एनबीएफसी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया, चार्जशीट में कुल सात संस्थाओं और पांच व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया

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प्रवर्तन निदेशालय ने चीनी कर्ज ऐप मामले में आरोप-पत्र दाखिल कर दिया है.
नई दिल्ली:

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को कहा कि इसने चीनी कर्ज ऐप से जुड़े धनशोधन के मामले की जांच के संबंध में भुगतान ऐप रेजरपे, चीनी नागरिकों द्वारा नियंत्रित तीन फिनटेक फर्मों, तीन एनबीएफसी और अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है. आरोप है कि चीनी कर्ज ऐप ने बहुत से लोगों को ठगा है.

संघीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि बेंगलुरु स्थित विशेष धन शोधन निरोधक कानून (PMLA) अदालत ने अभियोजन की शिकायत (आरोपपत्र) का संज्ञान लिया है. आरोपपत्र में कुल सात इकाइयों और पांच व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है.

आरोपी इकाइयो में तीन फिनटेक कंपनियां मैड एलिफेंट नेटवर्क टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, बैरोनीक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और क्लाउड एटलस फ्यूचर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं जिन्हें चीनी नागरिकों द्वारा ‘नियंत्रित' किया जाता है.

आरबीआई के साथ पंजीकृत तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBHC) में एक्स-10 फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ट्रैक फिन- एड प्राइवेट लिमिटेड और जमनादास मोरारजी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड को भी आरोपी बनाया गया है.

एजेंसी ने कहा कि भुगतान गेटवे रेजरपे सॉफ्टवेयर लिमिटेड को भी आरोपपत्र में शामिल किया गया है. बेंगलुरु पुलिस की सीआईडी की ओर से दर्ज कई प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने धनशोधन का मामला दर्ज किया.

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