प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के गुजरात कैडर (Gujarat Cadre) के निलंबित अधिकारी के राजेश को हिरासत में ले लिया, जिन्हें पूर्व में सीबीआई (CBI) ने कथित रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया था. ईडी ने कोई बयान जारी नहीं किया है. हालांकि, यहां साबरमती केंद्रीय कारागार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राजेश को एक अदालत के निर्देश के अनुसार केंद्रीय एजेंसी के हवाले कर दिया गया. राजेश को इसी जेल में रखा गया था.
पिछले महीने, सीबीआई ने अपात्र लोगों को हथियार लाइसेंस जारी करने के लिए रिश्वत लेने, अपात्र लाभार्थियों को सरकारी भूमि आवंटित करने और अन्य अवैध लाभ देने के संबंध में राजेश के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था, जब वह सुरेंद्रनगर के जिलाधिकारी थे.
सूत्रों ने बताया कि ईडी ने राजेश और उनके साथी मोहम्मद रफीक मेमन के खिलाफ मई में दर्ज सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर कथित धन शोधन की जांच शुरू की. सीबीआई ने 2011 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी राजेश को जुलाई में गिरफ्तार किया था.
राजेश उस वक्त गुजरात सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे. बाद में राज्य सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया. मई में सीबीआई ने सूरत निवासी मेमन को गिरफ्तार किया था, जो कथित तौर पर बिचौलिए का काम करता था और राजेश की ओर से रिश्वत लेता था.
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