प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने झारखंड सरकार को पत्र लिखकर उस पर केंद्र की शक्तियां ‘हड़पने' की कोशिश करने का आरोप लगाया है और कहा है कि धनशोधन की जांच में उसका कोई ‘कानूनी अधिकार' नहीं है. ईडी के इस पत्र से पहले राज्य की एक शीर्ष नौकरशाह ने ईडी जांचकर्ता को चिट्ठी लिखकर उनसे एक जांच के तहत एक आईएएस अधिकारी एवं कुछ अन्य को तलब करने के कारण पूछे थे.
ईडी ने यह संक्षिप्त पत्र झारखंड की प्रधान सचिव (कैबिनेट सचिवालय एवं सतर्कता) वंदना दालेल को बुधवार को भेजा. यह पत्र दालेल की उस चिट्ठी के जवाब में है, जो उन्होंने झारखंड की राजधानी रांची में ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय के जांच अधिकारी को लिखी थी.
दालेल ने ईडी के जांच अधिकारी से एक धनशोधन मामले के बारे में सूचनाएं मांगी हैं, जिसमें ईडी ने आईएएस अधिकारी एवं साहिबगंज के उपायुक्त राम निवास यादव एवं कुछ अन्य को तलब किया है. ईडी ने इस माह के प्रारंभ में कथित अवैध खनन के सिलसिले में इन लोगों के यहां छापा मारा था.
दालेल द्वारा चिट्ठी लिखे जाने से पहले झारखंड मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह ऐसे दिशानिर्देशों को मंजूरी प्रदान की थी, जिनमें झारखंड के नौकरशाहों के लिए यह अनिवार्य किया गया था कि ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग जैसी केंद्रीय एजेंसियों से नोटिस और समन मिलने पर वे विभागीय प्रमुखों के माध्यम से राज्य मंत्रिमंडल सचिवालय एवं सतर्कता विभाग को इसकी सूचना देंगे.
यह निर्णय ऐसे समय लिया गया है जब ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत बड़े नेताओं और नौकरशाहों के खिलाफ कई धनशोधन जांच कर रही है.
ईडी के जांच अधिकारी ने प्रधान सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि उन्होंने राज्य मंत्रिमंडल की ओर से जारी आदेश और इस बारे में ईडी को भेजी गयी ‘सरकार के कानूनी अधिकार क्षेत्र के बाहर' है. इस पत्र की प्रति ‘पीटीआई-भाषा' के पास है.
ईडी जांच अधिकारी के इस पत्र में चेतावनी दी गई है कि यदि कोई उसके समन की अवज्ञा के लिए उकसाता है या उकसाने की साजिश रचता है तो ईडी उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने से भी नहीं हिचकेगी.
जांच अधिकारी ने दालेल से कहा कि समन तो ‘व्यक्तिगत रूप' से उन्हें नहीं, बल्कि नामित व्यक्तियों को जारी किये गये हैं, ऐसे में आश्चर्य है कि वह इस मामले में ‘दखल' क्यों दे रही हैं.