दिल्ली में बिगड़ती वायु गुणवत्ता के मद्देनजर केंद्र सरकार के एक निकाय ने राष्ट्रीय राजधानी में कई डीजल कारों के संचालन को प्रतिबंधित कर दिया है. प्रदूषण रोधी उपायों के तहत सभी गैर-बीएस VI डीजल से चलने वाले हल्के मोटर वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा अनुशंसित प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर ₹20,000 का जुर्माना लगाया जाएगा.
दिल्ली परिवहन विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि स्थिति में सुधार होने तक केवल बीएस-VI इंजन वाले वाहनों और आवश्यक तथा आपातकालीन सेवाओं को ही सड़कों पर चलने की अनुमति होगी. दिल्ली परिवहन विभाग ने उन वाहन मालिकों को भी संदेश भेजा है जिनकी कारें 'प्रतिबंधित श्रेणी' में आती हैं.
संदेश मे कहा गया है, "चूंकि आपका वाहन उपरोक्त श्रेणी में आता है, आपको एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है कि आप अपने पंजीकृत वाहन को जीआरएपी के चरण III/IV के लागू होने तक दिल्ली में न चलाएं. यदि वाहन चलाते हुए पाए जाते हैं, तो वाहन धारा 194 एमवी अधिनियम, 1988 के तहत अभियोजन के लिए उत्तरदायी होगा और ₹20,000 का जुर्माना लगाया जाएगा."
बता दें कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता लगातार तीसरे दिन 'गंभीर' श्रेणी में रही. राष्ट्रीय राजधानी में आज 408 का एक्यूआई दर्ज किए जाने के साथ ही धुंध की मोटी परत दिल्ली को ढकती रही. 400 से ऊपर का एक्यूआई "गंभीर" माना जाता है जो स्वस्थ लोगों को प्रभावित कर सकता है और मौजूदा बीमारियों वाले लोगों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है.
दिल्ली में पंजीकृत डीजल से चलने वाले मध्यम और भारी माल वाहनों को आवश्यक वस्तुओं को ले जाने या आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वालों को छोड़कर दिल्ली में चलने की अनुमति नहीं होगी. हालांकि, सभी सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी.