SC ने खारिज की योगी सरकार की याचिका, डॉक्टर कफील खान बोले- मुझे न्याय मिला

डॉक्टर कफील खान (Dr Kafeel Khan) ने ट्वीट कर कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा था और उन्हें न्याय मिला है.

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डॉक्टर कफील खान को इलाहाबाद HC ने जमानत दी थी. (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान (Dr Kafeel Khan) की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में दाखिल की गई याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार (UP Govt) को झटका लगा है. शीर्ष अदालत ने डॉक्टर कफील को बड़ी राहत देते हुए यूपी सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है. जिसके बाद डॉक्टर कफील खान ने ट्वीट कर कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा था और उन्हें न्याय मिला है.

डॉक्टर कफील खान ने ट्वीट किया, 'सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका जो मेरे रासुका के तहत मेरे हिरासत को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी उसको ख़ारिज कर दिया. मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा था मुझे न्याय मिला. आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया / धन्यवाद / Thank you. अल्हमदुलिल्लाह. जय हिंद जय भारत.'

डॉक्टर कफील खान ने एक अन्य ट्वीट में इस मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे (CJI SA Bobde) की टिप्पणी लिखी है, 'ऐसा लगता है कि उच्च न्यायालय द्वारा एक अच्छा आदेश दिया गया है. हम उच्च न्यायालय के आदेश के साथ हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं देखते हैं.'

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बताते चलें कि योगी सरकार ने डॉक्टर कफील खान के खिलाफ NSA के आरोपों को खारिज किए जाने का विरोध किया था. सरकार की याचिका में कहा गया था कि डॉ कफील का ऐसे कई अपराध करने का इतिहास था, जिनके कारण अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें सितंबर महीने में रिहा कर दिया था. वह 7 महीनों से जेल में बंद थे.

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