भ्रामक विज्ञापनों और उपभोक्ता के अधिकार...  IAS की तैयारी कराने वाले कोचिंग सेंटर पर क्यों लगा जुर्माना, पढ़ें

इन शिकायतों की जांच के बाद मुख्य आयुक्त निधि खरे और आयुक्त अनुपम मिश्रा की अध्यक्षता वाली CCPA ने Dikshant IAS और Abhimanu IAS के खिलाफ आदेश जारी किया है.

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नई दिल्ली:

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की संस्था केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (Central Consumer Protection Authority) ने Dikshant IAS और Abhimanu IAS कोचिंग सेंटरों के खिलाफ आदेश पारित करते हुए दोनों पर आठ-आठ लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. ये जुर्माना भ्रामक विज्ञापनों, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (Consumer Protection Act, 2019) के तहत लगाया गया है. 

इन कोचिंग सेंटर्स पर जुर्माना लगाने के बाद शनिवार को उपभोक्ता मामलों के विभाग ने एक प्रेस नोट जारी किया. इस नोट में कहा गया कि यह निर्णय एक वर्ग के रूप में उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और संवर्धन के लिए लिया गया है. और यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है कि किसी भी वस्तु या सेवा का कोई भी गलत या भ्रामक विज्ञापन न किया जाए जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों का उल्लंघन करता हो. 

दोनों ही मामलों में, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने UPSC के सफल उम्मीदवारों से इन दोनों कोचिंग सेंटरों के खिलाफ मिली शिकायतों का संज्ञान लिया, जिनके नाम और तस्वीरों का इस्तेमाल बिना उनकी सहमति के उनके परिणामों का श्रेय लेने वाले विज्ञापनों में किया गया था. इन शिकायतों की जांच के बाद मुख्य आयुक्त निधि खरे और आयुक्त अनुपम मिश्रा की अध्यक्षता वाली CCPA ने Dikshant IAS और Abhimanu IAS के खिलाफ आदेश जारी किया है.

CCPA को मिनी शुक्ला (AIR 96, UPSC सिविल सेवा 2021) की तरफ से एक शिकायत मिली थी, जिसमें उन्होंने कहा कि Dikshant IAS कोचिंग सेंटर की प्रचार सामग्री में उनकी सहमति के बिना उनके नाम और तस्वीर का इस्तेमाल किया गया था. उन्होंने ये स्पष्ट किया था कि वह Dikshant IAS से कभी जुड़ी नहीं थीं और उन्होंने केवल चहल अकादमी में एक मॉक इंटरव्यू में भाग लिया था, जिसके बारे में उन्हें बाद में पता चला कि यह Dikshant IAS के साथ संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था.

अभिमन्यू IAS के खिलाफ CCPA को शिकायत नताशा गोयल (AIR 175, UPSC यूपीएससी सिविल सेवा 2022) से मिला था. शिकायत में कहा गया था कि Abhimanu IAS कोचिंग सेंटर ने उन्हें अपना छात्र होने का झूठा दावा किया था और बिना उनकी सहमति  के उनके नाम और तस्वीर का इस्तेमाल किया था. अब तक, CCPA भ्रामक विज्ञापनों और गलत तरीके से बिज़नेस करने के आरोप साबित होने के बाद अलग-अलग कोचिंग संस्थानों को 57 नोटिस जारी कर चुकी है. CCPA ने अब तक 27 कोचिंग संस्थानों पर ₹98.6 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया गया है, और ऐसे भ्रामक दावे बंद करने के निर्देश भी दिए गए हैं.

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