मुंबई एयरपोर्ट पर 80 साल के एक यात्री की मौत के बाद उड्डयन नियामक नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने एयर इंडिया को नोटिस जारी किया है. डीजीसीए ने विमान नियम, 1937 में दिए गए सीएआर के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिए एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. एयर इंडिया को नोटिस जारी होने के 7 दिनों के भीतर डीजीसीए को जवाब दाखिल करना होगा.
दरअसल मुंबई हवाई अड्डे पर एअर इंडिया के 80 वर्षीय यात्री ने व्हीलचेयर के लिए अनुरोध किया था, लेकिन व्हीलचेयर की भारी मांग के कारण इंतजार करने के लिए कहे जाने पर व्यक्ति ने पैदल ही चलने का फैसला किया. हालांकि इमीग्रेशन प्रक्रिया के दौरान गिरने से उसकी मौत हो गई.
डीजीसीए ने एयर इंडिया को नोटिस जारी करने के साथ ही सभी एयरलाइनों को ये सुनिश्चित करने के लिए एक सलाह भी जारी किया है कि उन यात्रियों के लिए पर्याप्त संख्या में व्हीलचेयर उपलब्ध हों, जिन्हें अपनी यात्रा के दौरान विमान से चढ़ने या उतरने के दौरान सहायता की जरूरत होती है.
यात्री की मौत की वजह हार्ट अटैक बतायी जा रही है. मृतक बुजुर्ग भारतीय मूल के अमेरिकी पासपोर्ट धारक थे.
बताया जा रहा है कि न्यूयॉर्क से मुंबई आए एयर इंडिया के उड़ान में 32 यात्री व्हीलचेयर की मदद से चलने वाले थे. इसमें से सिर्फ 15 को ही व्हीलचेयर और सहायक उपलब्ध कराई गई.