सरकार ने अंतरराष्ट्रीय रोमिंग सिम कार्ड के लिए नियमों में किया बदलाव

एक आधिकारिक बयान में मंगलवार को कहा गया है कि दूरसंचार विभाग ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय रोमिंग सिम कार्ड की बिक्री या रेंट के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र नियमों ( no objection certificate rules) में संशोधन किया है. 

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सरकार ने अंतरराष्ट्रीय रोमिंग सिम कार्ड के लिए नियमों में किया बदलाव
प्रतीकात्मक फोटो
नई दिल्ली:

दूरसंचार विभाग (Department of Telecom) ने अंतरराष्ट्रीय रोमिंग सिम कार्ड की बिक्री या रेंट के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) के नियमों में संशोधन किया है. यह कदम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और अन्य लाइसेंस और रजिस्‍ट्रेशन के प्रोसेस को आसान बनाने के लिए उठाया गया है.

एक आधिकारिक बयान में मंगलवार को कहा गया है कि दूरसंचार विभाग ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय रोमिंग सिम कार्ड की बिक्री या रेंट के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र नियमों ( no objection certificate rules) में संशोधन किया है. 

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नई संसोधित पॉलिसी में एनओसी धारकों को कस्टमर केयर सर्विस, कांटैक्ट डिटैल्स, टेरिफ प्लॉन से संबंधित सूचना सहित आदि के बारे में जानकारी प्रदान करने का प्रावधान करना अनिवार्य है. बताया जा रहा है कि नई नीति में  बिलिंग और कंज्यूमर ग्रीवांस को भी मजबूत करने के लिए भी प्रावधान किया गया है. 
 

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