दिल्ली के बाल विकास अधिकारी पर नाबालिग से बलात्कार का आरोप, POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज

दिल्ली पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और POCSO एक्ट की कई धाराओं के तहत FIR दर्ज की है.

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दिल्ली पुलिस शीर्ष अधिकारी पर लगे गंभीर आरोपों की जांच कर रही है

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी पर अपने दोस्त की 14 वर्षीय बेटी के साथ कई महीनों तक कथित तौर पर बलात्कार करने के आरोप में बाल शोषण का मामला दर्ज किया गया है.

दिल्ली पुलिस ने चाइल्ड एब्यूज केस की जांच के लिए भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं और POCSO एक्ट के तहत वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. मामले में अधिकारी की पत्नी पर भी बच्चे के साथ दुर्व्यवहार में कथित तौर पर मदद करने का आरोप लगाया गया है.

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मिली जानकारी के मुताबिक लड़की बारहवीं क्लास की स्टूडेंट है. उसने 2020 में अपने पिता को खो दिया, जिसके बाद आरोपी उसे अपने घर ले आया. आरोप है कि उसने 2020 से 2021 के बीच कई बार नाबालिग के साथ बलात्कार किया. आरोप है कि जब किशोरी गर्भवती हो गई, तो आरोपी ने इस बारे में अपनी पत्नी को बताया. नाबालिग लड़की ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि अधिकारी की पत्नी ने कथित तौर पर अपने बेटे को दवाएं लाने के लिए कहा और घर पर ही गर्भपात करा दिया गया.

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लड़की का फिलहाल इलाज चल रहा है और मजिस्ट्रेट के सामने उसका बयान दर्ज किया जाना बाकी है. दिल्ली पुलिस शीर्ष अधिकारी पर लगे गंभीर आरोपों की जांच कर रही है.

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