दिल्ली महिला आयोग (DCW) ने 15 साल की मुस्लिम लड़की से बाल विवाह और प्रताड़ना के मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. लड़की ने आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज करवाई है जिसमें उसने बताया है कि उसकी शादी फरवरी 2022 में 15 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुई थी. उसने बताया कि वह गर्भवती हो गई और उसके ससुराल वालों ने गर्भपात कराने की कोशिश की लेकिन असफल रहे. लड़की ने आरोप लगाया है कि पति और ससुराल वाले अक्सर उसके साथ मारपीट करते हैं. उसने बताया कि पति ने उसे गर्म तवे, बिजली के तार और पेंचकस से भी मारा. उसने कहा है कि पति ने उसे ससुराल से निकाल दिया और उसके बाद वह दिल्ली अपने माता-पिता के घर आ गई जहां वह इस समय रह रही है.
इस संबंध में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. आयोग ने मामले में की गई FIR की कॉपी के साथ गिरफ्तारियों का विवरण मांगा है. आयोग ने इस मामले में 22 दिसंबर तक कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है.
दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा, “हमें 15 साल की लड़की के बाल विवाह और उसके साथ दुर्व्यवहार की शिकायत मिली है. लड़की के ऊपर उसके पति और ससुराल वालों द्वारा अत्यधिक क्रूरता की गयी है. मैं जानती हूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ 15 साल से ऊपर की लड़कियों की शादी की अनुमति देता है. मगर मेरा मानना है कि यह पुरातन, मध्ययुगीन और बर्बर है और ऐसे मामलों में देश का कानून यानी पॉक्सो लागू होना चाहिए. हमने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. मामले में एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए और आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए.”
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