दिल्ली दंगा: SC ने उमर खालिद, शरजील इमाम की जमानत पर पुलिस से मांगा जवाब, 7 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी. दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा था कि प्रदर्शन के नाम पर साजिश रचकर हिंसा फैलाना स्वीकार्य नहीं है.

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  • दिल्ली दंगा मामले के आरोपी उमर खालिद समेत पांच आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है.
  • सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई सात अक्टूबर को होगी.
  • आरोपियों के वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने दिवाली से पहले अंतरिम जमानत की मांग की है.
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नई दिल्ली:

दिल्ली दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद, शरजील इमाम, मीरां हैदर, गुल्फिशा फातिमा, और शिफा उर रहमान ने अपनी जमानत याचिकाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नियमित और अंतरिम जमानत याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है. इन याचिकाओं पर अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होनी है.

दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को SC में चुनौती
आरोपियों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकीलों, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने अंतरिम जमानत पर जल्द सुनवाई की मांग की है, ताकि आरोपी दिवाली से पहले रिहा हो सकें. इन आरोपियों ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी. इन सभी पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत दिल्ली दंगों की "बड़ी साजिश" में शामिल होने का आरोप है.

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी. दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा था कि प्रदर्शन के नाम पर साजिश रचकर हिंसा फैलाना स्वीकार्य नहीं है.

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में दिया गया शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार असीमित नहीं है और इस पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं. हाईकोर्ट ने कहा कि अगर यह अधिकार बिना किसी सीमा के दिया जाए तो इसका देश की कानून-व्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है।

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