दिल्ली दंगे: अदालत ने तीन आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने फिलहाल जमानत पर चल रहे विनय, राहुल और सौरभ शर्मा के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश देते हुए कहा कि उनके खिलाफ ‘प्रथम दृष्टया’ आरोप बनते थे.

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नई दिल्ली:

एक अदालत ने 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों (Delhi Riots) से जुड़े मामले में तीन लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है. इन लोगों के खिलाफ दंगों के दौरान उपद्रव करने, हत्या के प्रयास, डकैती और एक व्यक्ति पर तलवार से हमला करने के आरोप हैं. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने फिलहाल जमानत पर चल रहे विनय, राहुल और सौरभ शर्मा के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश देते हुए कहा कि उनके खिलाफ ‘प्रथम दृष्टया' आरोप बनते थे.

अदालत ने कहा, “यह अच्छी तरह से स्थापित है कि घायल जफर जिया के सिर पर दंगाइयों द्वारा तलवार से हमला किया गया था और यह सामान्य ज्ञान की बात है कि किसी व्यक्ति के सिर पर तलवार से हमला करने से उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, इसलिए, आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया हत्या के प्रयास का मामला परिलक्षित होता है.”

आरोपी पर डकैती के अपराध के लिए आरोप लगाते हुए, अदालत ने यह भी कहा कि भीड़ द्वारा शिकायतकर्ता से 5,000 रुपये की राशि भी लूट ली गई थी. यह घटना उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर इलाके में हुई थी.

शिकायत के मुताबिक 24 फरवरी 2020 की रात करीब साढ़े दस बजे जिया खजूरी से जा रहा था और करावल नगर चौकी के सामने अचानक करीब 20 लोग उसकी तरफ दौड़े और मोटरसाइकिल से धक्का देकर नीचे गिराते हुए उसका नाम पूछा. आरोपियों ने जिया के सिर पर कई बार तलवार से वार किया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. 

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