दिल्ली में फिर एक हजार से ज्यादा कोरोना केस, पॉजिटिविटी रेट 4.64 फीसदी पर पहुंची

Delhi Corona Cases Today : बीते 24 घण्टे के दौरान 1042 नए कोरोना केस आए हैं, 10 फरवरी के बाद से सबसे ज्यादा मामले राजधानी में मिले हैं. इससे पहले 10 फरवरी 2022 को 1104 केस सामने आए थे.

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Delhi Corona cases : दिल्ली में तीन हफ्ते में दोबारा मास्क लगाना अनिवार्य किया गया

Delhi Corona News : दिल्ली में शुक्रवार को फिर एक हजार से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं. जबकि दो मरीजों की मौत हुई है. दिल्ली में  पॉजिटिविटी रेट 4.64 फीसदी पर पहुंच गई है.दिल्ली में कोरोना के मामले बीते करीब ढाई महीने में सबसे ज्यादा हो गए हैं. जबकि सक्रिय कोरोना मरीजों (Delhi Covid Cases) की संख्या हज़ार के पार हो गई है. बीते 24 घण्टे के दौरान 1042 नए कोरोना केस आए हैं, 10 फरवरी के बाद से सबसे ज्यादा मामले राजधानी में मिले हैं. इससे पहले 10 फरवरी 2022 को 1104 केस सामने आए थे.आज कोरोना संक्रमण दर 4.64 फीसदी है. सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 3253 हो गई है. 15 फरवरी के बाद से सबसे ज्यादा सक्रिय कोरोना मरीज राजधानी में हो गए हैं. सक्रिय मरीजों की संख्या 15 फरवरी को 3397 थी.

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दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण ही मास्क लगाना दोबारा अनिवार्य कर दिया गया है. मास्क लगाने की अनिवार्यता को खत्म करने के 3 हफ्ते के अंदर ही दिल्ली सरकार ने दोबारा सार्वजनिक स्थानों पर तत्काल प्रभाव से मास्क अनिवार्य किया है.  किसी भी उल्लंघन के लिए 500 रुपये का जुर्माना किया गया है. दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने ये दिशानिर्देश जारी किए हैं. हालांकि निजी चार पहिया वाहनों में साथ सफर कर रहे लोगों को छूट होगी.आदेश में जिक्र नहीं है कि किराये पर कैब या टैक्सी में यात्रियों के साथ यात्रा के दौरान लोगों के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा या नहीं, लेकिन एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उन्हें छूट नहीं होगी. दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने दो दिन पहले 500 रुपये के जुर्माने के साथ सार्वजनिक स्थानों पर मास्क अनिवार्य करने का फैसला किया था.

दिल्ली सरकार ने दो अप्रैल को एक आदेश के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना हटा दिया था, क्योंकि तब कोविड के मामले बेहद कम थे. निजी वाहनों से यात्रा को लेकर दिल्ली सरकार ने इस साल कम से कम दो मौकों पर अपने नियमों में बदलाव किया है. डीडीएमए ने 4 फरवरी को निजी वाहन में यात्रा करने वाले अकेले व्यक्ति को बिना मास्क के रहने की अनुमति दी थी. 26 फरवरी से हालांकि यह कहा गया कि निजी वाहन में एक साथ यात्रा करने वाले लोगों पर मास्क मानदंड का उल्लंघन करने पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा.

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