Delhi Pollution: जहरीली धुंध से मिली दिल्ली-NCR के लोगों को थोड़ी राहत, AQI में हुआ सुधार लेकिन...

Delhi Pollution: दिल्ली में एक्यूआई बृहस्पतिवार को ‘गंभीर’ श्रेणी में 450 पर पहुंच गया था. जिसके बाद प्रशासन ने तमाम कदम उठाए जिसमें गैर-बीएस-6 हल्के डीजल वाहनों (कार आदि) पर प्रतिबंध लगा दिया गया था.

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दिल्ली में एक्यूआई बृहस्पतिवार को ‘गंभीर’ श्रेणी में 450 पर पहुंच गया था.
नई दिल्ली:

Delhi Pollution: पिछले दो दिनों में दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण में सुधार से लोगों को थोड़ी सी राहत मिली है. दिल्ली में आज यानी मंगलवार सुबह 7 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (Air quality index) 344 दर्ज किया गया. नोएडा में एक्यूआई 319 और फरीदाबाद में 328 दर्ज किया गया. राजधानी का 24 घंटे का औसत एक्यूआई रविवार के 339 से खराब होकर सोमवार को 354 हो गया था. शनिवार को यह 381 था. वहीं आज ये 344 पहुंच गया है. 

मालूम हो कि शून्य से 50 के बीच एक्यूआई ‘अच्छा', 51 से 100 के बीच ‘संतोषजनक', 101 से 200 के बीच ‘मध्यम', 201 से 300 के बीच ‘खराब', 301 से 400 के बीच ‘बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच एक्यूआई ‘गंभीर' माना जाता है. दिल्ली में एक्यूआई बृहस्पतिवार को ‘गंभीर' श्रेणी में 450 पर पहुंच गया था. जिसके बाद प्रशासन ने तमाम कदम उठाए जिसमें गैर-बीएस-6 हल्के डीजल वाहनों (कार आदि) पर प्रतिबंध लगा दिया गया था.

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राजधानी में फिर से खुलेंगे स्कूल

हालांकि अब दिल्ली में वायु प्रदूषण संबंधी स्थिति में थोड़ा सुधार होने के कारण प्राथमिक स्कूल नौ नवंबर से फिर से खुलेंगे. साथ ही 50 प्रतिशत कर्मियों के घर से काम करने के आदेश को भी वापस ले लिया गया है. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कल कहा था कि क्रमिक कार्रवाई कार्ययोजना (जीआरएपी) के तीसरे चरण के तहत दिल्ली में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल चार-पहिया वाहनों के चलने पर रोक जारी रहेगी. उन्होंने कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति में तेजी से सुधार हुआ है और पराली जलाने की घटनाओं में भी कमी आई है. इसलिए, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए जीआरएपी के चरण-4 के तहत लागू पाबंदियां हटाने का फैसला किया गया है.

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पिछले दो दिन में दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण में सुधार के बाद केंद्र के वायु गुणवत्ता आयोग ने रविवार को अधिकारियों को निर्देश दिया था कि गैर-बीएस छह डीजल से चलने वाले हल्के मोटर वाहनों और ट्रकों के राजधानी में प्रवेश करने पर लगाये गए प्रतिबंध को हटाया जाए. जीआरएपी के अंतिम चरण के तहत यह प्रतिबंध लगाया गया था.

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आयोग ने दिल्ली में राजमार्गों, फ्लाईओवर और पाइपलाइन जैसी सार्वजनिक परियोजनाओं से संबंधित निर्माण कार्य पर भी रोक लगा दी थी जिसे हटा लिया गया है. राय के मुताबिक, निजी निर्माण कार्यों पर पाबंदी जारी रहेगी. आयोग ने बृहस्पतिवार को अपने आदेश में पाबंदियों की सिफारिश की थी.

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