पंजाब पुलिस को अमृतपाल और अमरीक सिंह की ट्रांजिट रिमांड देने से दिल्‍ली की अदालत का इनकार 

अदालत ने कहा कि भले ही आरोपी व्यक्तियों को पंजाब ले जाने के आवेदन को अनुमति दी जाती तो भी आरोपियों को शाम 5 बजे से पहले अदालत में पेश करना संभव नहीं होगा.

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अदालत ने कहा कि आईओ को समय पर अर्जी दायर करनी चाहिए थी. (प्रतीकात्‍मक)
नई दिल्‍ली:

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने खालिस्तान टाइगर फोर्स से संबधित दो व्यक्तियों अमृतपाल सिंह और अमरीक सिंह की पंजाब पुलिस को ट्रांजिट रिमांड देने से मना कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि आवेदन में देरी हुई है. दोनों आरोपी एनआईए के एक मामले में न्यायिक हिरासत में है. आरोपी कथित तौर पर कनाडा स्थित आतंकवादी अर्शदीप ढल्ला से संबंधित है. ड्यूटी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ईशा सिंह ने कहा कि आरोपी व्यक्तियों को आज पेशी वारंट जारी कर पंजाब की संबंधित अदालत में पेश किया जाना था. कोर्ट ने कहा कि अर्जी आज सुबह 11:55 बजे दाखिल की गई है और लुधियाना पहुंचने में 5-6 घंटे लगेंगे. 

अदालत ने कहा कि भले ही आरोपी व्यक्तियों को पंजाब ले जाने के आवेदन को अनुमति दी जाती तो भी आरोपियों को शाम 5 बजे से पहले अदालत में पेश करना संभव नहीं होगा. आवेदन देर से आया है. कोर्ट ने कहा कि यदि उपरोक्त को पंजाब के जगराओं में संबंधित अदालत के समक्ष पेश किया जाना था, तो आईओ को समय पर अर्जी दायर करनी चाहिए थी. 

पंजाब पुलिस ने पंजाब के लुधियाना जिले के जगराओं सदर में दर्ज जबरन वसूली के एक मामले में उनका ट्रांजिट रिमांड मांगा था. 

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इससे पहले, पंजाब पुलिस ने जनवरी 2023 में जबरन वसूली, आर्म्स एक्ट और यूएपीए से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था. 

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कोर्ट ने छह जून को दोनों आरोपियों अमृतपाल सिंह उर्फ अम्मी और अमरीक सिंह को एनआईए के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. 

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19 मई को आईजीआई हवाई अड्डे पर मनीला फिलीपींस से निर्वासन के बाद उन्हें यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था. स्पेशल जज शैलेंद्र मलिक ने दोनों आरोपियों को चार जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. 

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