'बाबा को राहत न दी जाय', स्वामी रामदेव के खिलाफ दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन भी पहुंचा सुप्रीम कोर्ट 

पिछली तारीख पर प्रधान न्‍यायाधीश (CJI) एनवी रमना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच से सुनवाई के दौरान रामदेव के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा, स्वामी रामदेव एक पब्लिक फिगर हैं, रामदेव ने डॉक्टरों को लेकर कोई बयान नही दिया है.

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दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर बाबा रामदेव की याचिका का विरोध किया है. (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन (Delhi Medical Association) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अर्जी दाखिल कर बाबा रामदेव (Swami Ramdev) की याचिका का विरोध किया है. एसोसिएशन ने अपनी अर्जी में कहा है कि बाबा रामदेव को कोई भी राहत नही दी जानी चाहिए. याचिका में कहा गया है कि रामदेव ने एलोपैथी की छवि इस लिए खराब की ताकि वो अपनी दवा "कोरोनिल" को प्रमोट कर सके.

दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने अर्जी में इस मामले में खुद को पक्षकार बनाने की मांग भी की है. दरअसल बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर एलोपैथी/डॉक्टर को लेकर दिए उनके बयान को लेकर अलग-अलग राज्यों में दर्ज हुई FIR पर रोक लगाने की मांग की हैं. इसके साथ ही सभी मामलों का ट्रॉयल दिल्ली शिफ्ट करने की भी मांग की है.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को कहा था कि जो कुछ भी उन्होंने एलोपैथी और डॉक्टरों के लिए कहा है, उसे अदालत में दाखिल करें. मामले की सुनवाई अगले हफ्ते होनी है.

पिछली तारीख पर प्रधान न्‍यायाधीश (CJI) एनवी रमना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच से सुनवाई के दौरान रामदेव के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा, स्वामी रामदेव एक पब्लिक फिगर हैं, रामदेव ने डॉक्टरों को लेकर कोई बयान नही दिया है. रामदेव को लेकर देशभर में विभिन्न FIR दर्ज कर दी गई है. हम यह चाहते हैं कि इन सबको क्लब किया जाए और उनको दिल्ली ट्रांसफर किया जाए.

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