दिल्ली मेयर चुनाव: AAP की मेयर उम्मीदवार ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ली याचिका

पिछले साल दिसंबर में हुए एमसीडी चुनाव में आप ने 250 वार्डों में से 134 पर जीत दर्ज की थी. भाजपा 104 वार्ड जीतने में सफल रही थी.

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आप की मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया था.
नई दिल्ली:

दिल्ली मेयर चुनाव मामले में दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से एक हफ्ते सुनवाई टालने की मांग की. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार करते हुए कहा कि जब चुनाव की तारीख तय हो गई है. बताओं फिर मसला क्या रह जाता है? सिंघवी ने कहा कि केंद्र सरकार एल्डरमैन से भी वोट करवाना चाहती है. लेकिन ये असंवैधानिक है. इसपर सीजेआई ने कहा कि अभी से ये मान लेना कि ऐसा ही होगा ये उचित नहीं है. वहीं कोर्ट के सुनवाई से इंकार करने पर दिल्ली सरकार ने याचिका वापस ले ली है.

आम आदमी पार्टी (आप) की मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय ने मेयर का चुनाव समयबद्ध तरीके से कराने के निर्देश के अनुरोध के साथ बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय का रुख किया था.

बता दें दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के नवनिर्वाचित सदन की दो बैठक सदस्यों के हंगामे के बीच स्थगित कर दी गई थी. पिछले साल दिसंबर में हुए एमसीडी चुनाव में आप ने 250 वार्डों में से 134 पर जीत दर्ज की थी. भाजपा 104 वार्ड जीतने में सफल रही थी.

हाल ही में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि जनता ने उनकी पार्टी को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में शासन के लिए चुना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) असंवैधानिक तरीके से इस पर कब्जा करना चाहती है. भारद्वाज ने कहा था कि एमसीडी में भाजपा का कार्यकाल 2022 में ही समाप्त हो चुका है. उन्होंने कहा, ‘‘तभी से पार्टी ने नगर निगम को किसी न किसी बहाने से अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश की है, चाहे एकीकरण हो, परिसीमन हो या मेयर चुनाव हों.''

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