"पर्याप्त सबूत मौजूद..." : शराब नीति केस में ED ने HC में दाखिल किया जवाब, AAP ने बताया सब 'झूठ'

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ED को 2 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा था. दिल्ली HC बुधवार को इस मुद्दे पर अगली सुनवाई करेगा.

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नई दिल्ली:

दिल्ली शराब घोटाला (Delhi Liquor scam) मामले में गिरफ्तार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejriwal) की याचिका पर ED ने दिल्ली हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया है. ईडी ने केजरीवाल को रिहा किए जाने की याचिका का विरोध किया है. केजरीवाल ने इस केस में गिरफ्तारी को चुनौती देने के साथ-साथ अंतरिम राहत के तौर पर रिहाई की मांग भी की है.  पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ED को 2 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा था. दिल्ली HC बुधवार को इस पर सुनवाई करेगा. 

ईडी ने हलफनामें में क्या कहा है? 
प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से कहा गया है कि AAP पार्टी दिल्ली शराब घोटाले में उत्पन्न अपराध की आय का प्रमुख लाभार्थी है. अपराध की आय का एक हिस्सा, लगभग 45 करोड़ रुपये नकद का उपयोग गोवा विधानसभा चुनाव 2022 में AAP के चुनाव अभियान में किया गया है. आम आदमी पार्टी द्वारा अरविंद केजरीवाल के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया गया है और इस प्रकार अपराध धारा 70, PMLA 2002 के अंतर्गत आते हैं. दिल्ली हाई कोर्ट बुधवार को इस मामले में सुनवाई करेगा. ईडी ने कहा कि निचली अदालत 22 मार्च और 28 मार्च का रिमांड आदेश विस्तृत और तर्कसंगत आदेश हैं. 

संविधान का पालन किया गया है: ED
ईडी नेकहा कि निचली अदालत के आदेश से स्पष्ट है कि इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है.  अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की वैधता पर ईडी ने कहा कि PMLA की धारा 16 और संविधान के अनुच्छेद 22 की सभी प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया गया.  ईडी ने अपने जवाब में अरविंद केजरीवाल द्वारा अपनी हिरासत को लेकर कोर्ट में दिए गया बयान का भी ज़िक्र किया.  ED ने कहा कि केजरीवाल ने कोर्ट में कहा था कि उनको ईडी हिरासत को आगे बढ़ाए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है.

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ED ने कहा कि याचिकाकर्ता ने आज की तारीख में अपनी हिरासत पर सवाल उठाने का अपना अधिकार छोड़ दिया है और याचिकाकर्ता को अब यह तर्क देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि आज की तारीख में उसकी हिरासत अवैध है. 

प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि पीएमएलए के तहत हमारे द्वारा सभी प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है. ईडी के पास पर्याप्त सबूत मौजूद सामग्री के आधार पर, ईडी के पास यह मानने का कारण है कि केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में दोषी हैं. ईडी ने कहा कि केजरीवाल आबकारी नीति घोटाले के किंगपिन और मुख्य साजिशकर्ता हैं.

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दिल्ली हाई कोर्ट में ED के जवाब पर AAP ने क्या कहा?
दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी के जवाब पर आम आदमी पार्टी ने आपत्ति जताया है. पार्टी की तरफ से इसे झूठा बताया गया है. पार्टी की तरफ से कहा गया है कि ED बस झूठ बोलती है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई मनी ट्रेल नही मिला, कोई पैसा नहीं मिला.  सुप्रीम कोर्ट में एक भी सबूत प्रवर्तन निदेशालय ने नहीं दिया. ईडी बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है. आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि भाजपा किसी भी कीमत पर दिल्ली की सरकार गिराना चाहती है. BJP केजरीवाल को लोकसभा में प्रचार करने से रोकना चाहती है.

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