दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी होगी, हर वार्ड में दो दुकानों का नियम बदलेगा, जानें क्या हैं नई सिफारिशें

Delhi Alcohol Home Delivery : मंत्रिसमूह ने यह भी कहा है कि खुदरा शराब विक्रेताओं द्वारा मूल्य पर दी जा रही छूट को लेकर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई जानी चाहिए.

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नई दिल्ली:

दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी (Delhi liquor home delivery) को लेकर रास्ता साफ हो गया है. साथ ही दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार ने हर वार्ड में दो शराब की दुकानों के अनिवार्य नियम को भी खत्म करने का संकेत दिया है. ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने सिफ़ारिश की है कि दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी की जा सकती है ताकि शराब हर इलाके में बराबरी से सप्लाई की जा सके और अवैध शराब या ज़हरीली शराब के मामले सामने ना आए. अधिकारियों के मुताबिक, दिल्ली में कुल 272 नगर निगम वार्ड हैं जिनमें से 100 वार्ड में अलग-अलग समस्याओं के चलते अभी भी कोई शराब की दुकान नहीं खोली जा सकी है.ऐसे में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने सिफारिश की है कि हर 1 म्युनिसिपल वार्ड में 2 शराब की दुकान खोलने की अनिवार्यता खत्म की जा सकती है. दरअसल दिल्ली में पहले शराब की 850 दुकानें थीं, लेकिन कुछ इलाके ऐसे थे, जहां पर शराब की दुकानें कहीं सारी थी और कुछ इलाके ऐसे थे जहां पर शराब की बिल्कुल भी दुकान नहीं थी और वहां पर अवैध शराब बिका करती थी.अधिकारियों ने कहा कि आबकारी नीति 2022-23 के संबंध में होम डिलीवरी और जीओएम की अन्य सिफारिशों के प्रस्तावों को मंजूरी के लिए दिल्ली मंत्रिमंडल के सामने रखा जाएगा.

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हर वार्ड में दो दुकानों की अनिवार्यता खत्म होगी

इससे एक तरफ सरकार को राजस्व का नुकसान होता था तो दूसरी तरफ इस जहरीली शराब का खतरा बना रहता था, जिसके बाद बीते साल दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति की घोषणा की.  शराब की होम डिलीवरी की जा सकती है, यह प्रावधान पहले ही आबकारी नीति में मौजूद है. इसके तहत पूरी दिल्ली में शराब की दुकानों का सामान वितरण होना तय किया गया. अलग-अलग समस्याओं के चलते अभी तक कम बसे काम 100 म्युनिसिपल वार्ड में एक भी शराब की दुकान नहीं खोली जा सकी है क्योंकि वहां स्कूल, अस्पताल, धार्मिक स्थल आदि हैं. ऐसे में शराब का समान वितरण पूरी दिल्ली में हो सके इसी के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जिसके अध्यक्ष दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया हैं उसने यह सिफारिश की है कि शराब की होम डिलीवरी की जा सकती है साथ ही हर वार्ड में कम से कम 2 शराब की दुकान खोलने की अनिवार्यता को समाप्त किया जा सकता है.

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मंत्रिसमूह ने यह भी कहा है कि खुदरा शराब विक्रेताओं द्वारा मूल्य पर दी जा रही छूट को लेकर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई जानी चाहिए. दिल्ली सरकार ने खुदरा दुकानों के बाहर भीड़ और कुछ कथित गड़बड़ियों को देखते हुए हाल ही में शराब पर छूट को 25 प्रतिशत तक सीमित कर दिया था. ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने यह भी सिफारिश की है कि दिल्ली में शराब पर दिए जा रहे डिस्काउंट को जारी रखा जाए. ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की तरफ से कहा गया है कि जब तक आबकारी डिपार्टमेंट को नुकसान नहीं उठाना पड़ रहा है, तब तक शराब पर डिस्काउंट को जारी रखा जा सकता है. हालांकि इसमें यह भी कहा गया है कि डिपार्टमेंट यह अधिकार पूरी तरह से अपने पास रखे कि जब जरूरत हो तब डिस्काउंट को खत्म किया जा सके या उस पर कैपिंग लगाई जा सके.

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दरअसल, सरकार द्वारा अधिसूचित आबकारी नीति 2021-22 ने शहर को 32 क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसके तहत कुल 850 खुदरा दुकानों को 272 नगरपालिका वार्डों के साथ-साथ नई दिल्ली नगरपालिका परिषद क्षेत्रों और हवाई अड्डे पर बांटा गया है.  इसने प्रत्येक जोनल लाइसेंस धारक के लिए हर वार्ड में शराब की दो खुदरा दुकान खोलना अनिवार्य कर दिया था.

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