दिल्ली के उपराज्यपाल ने AAP समर्थित 2 लोगों को बिजली वितरण कंपनियों के बोर्ड से हटाया

आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल के फैसले का कड़ा विरोध किया है. आप का कहना है कि ये गैरकानूनी और असंवैधानिक है. केवल निर्वाचित सरकार ही ऐसा फैसला ले सकती है.

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उपराज्यपाल ने डिफरेंस आफ ऑपिनियन के तहत आप समर्थित लोगों को हटाने की फाइल राष्ट्रपति के पास भेजा है.
नई दिल्ली:

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी प्रवक्ता जैस्मीन शाह और आप सांसद नारायण दास गुप्ता के बेटे नवीन गुप्ता को बिजली वितरण कंपनियों के बोर्ड से हटा दिया है. एलजी (LG) ने आरोप लगाया कि इन दो लोगों को गैरकानूनी रूप से इन कंपनियों के बोर्ड पर सरकारी प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त करके 8000 करोड़ रुपये की मदद की गई और बदले में फायदे लिए गए.

अब BSES यमुना, BSES राजधानी और नॉर्थ दिल्ली पावर डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन लिमिटेड Discoms के बोर्ड पर फाइनेंस सेक्रेटरी पावर सेक्रेट्री और दिल्ली ट्रांसको के एमडी होंगे.

इस मामले को उपराज्यपाल ने डिफरेंस आफ ऑपिनियन के तहत राष्ट्रपति के पास भेजा है और तुरंत प्रभाव से आम आदमी पार्टी से संबंधित दो लोगों को बोर्ड से हटाने का आदेश दिया. एलजी का आरोप है कि ये दो लोग दिल्ली की जनता के हित में सतर्क रहने की बजाए, बिजली वितरण कंपनियों के फैसलों में हिस्सा ले रहे थे और उनके फैसलों को सुविधाजनक बना रहे थे.

वहीं उपराज्यपाल के इस फैसले का आम आदमी पार्टी ने कड़ा विरोध किया है. आप का कहना है कि जैस्मिन शाह और नवीन गुप्ता को हटाने का फैसला गैरकानूनी और असंवैधानिक है. केवल निर्वाचित सरकार ही ऐसा फैसला ले सकती है. एलजी ने सुप्रीम कोर्ट के सभी आदेशों और संविधान का मजाक बनाकर रख दिया है.

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