कच्‍चे पानी की सप्‍लाई में कटौती के मुद्दे पर हरियाणा के खिलाफ SC पहुंचा दिल्‍ली जल बोर्ड

दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक, एक बार फिर हरियाणा ने दिल्ली को कच्चे पानी की सप्लाई में कटौती क़ी है जिससे साफ़ पानी उत्पादन में कमी आ रही है.

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प्रतीकात्‍मक फोटो
नई दिल्ली:

दिल्ली में गंभीर जल संकट (Water Crisis In Delhi) को रोकने के लिए हरियाणा के खिलाफ दिल्ली जल बोर्ड (Delhi Jal Board) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का रुख किया है. दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक, एक बार फिर हरियाणा ने दिल्ली को कच्चे पानी की सप्लाई में कटौती क़ी है जिससे साफ़ पानी उत्पादन में कमी आ रही है. दिल्ली जल बोर्ड का आरोप है कि गर्मी के मौसम में पानी की सप्लाई बाधित करने वाला हरियाणा का व्यवहार ठीक नहीं है. DJB के मुताबिक 'हम हरियाणा सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह दिल्ली को कच्चे पानी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए तत्काल कदम उठाए और अमोनिया स्तर में वृद्धि और दूसरे प्रदूषण के लेवल पर रोक लगाए.

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गौरतलब है कि दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्‍यक्ष राघव चड्ढा (Raghav Chadha) ने गर्मी के मौसम के पहले जलापूर्ति (water Shortagge) के मुद्दे पर जल्‍द से जल्‍द बैठक बुलाने की मांग केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की थी. उन्‍होंने बताया था कि दिल्ली को चार स्रोतों पर पानी के लिए निर्भर होना पड़ता है-यमुना का पानी जो हरियाणा से आता है, गंगा का पानी जो उत्तर प्रदेश से आता है, रावी ब्यास का पानी जो नांगल से आता है, इसके अलावा ग्राउंड वाटर भी निकालकर दिल्ली वालों तक पहुंचाया जाता है. उन्‍होंने कहा था कि इसमें से किसी भी पानी में कटौती की नौबत आती है तो दिल्‍ली को जल संकट का सामना करना पड़ता है. 
 

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