दिल्ली हाई कोर्ट ने CCPA के कुकर वापस मंगाने के आदेश को फिलहाल रोका

दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन (Amazon) को गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं पाए गए कुकर को वापस मंगाने संबंधी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के आदेश को फिलहाल रोक दिया है.

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
अगली सुनवाई के लिए 16 नवंबर की तारीख तय की गई है.
नई दिल्ली:

दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन (Amazon) को गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं पाए गए कुकर को वापस मंगाने संबंधी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के आदेश को फिलहाल रोक दिया है. हालांकि, हाई कोर्ट ने मंगलवार को अमेजन से कहा कि वह सीसीपीए की तरफ से लगाए गए एक लाख रुपये जुर्माने की रकम को एक सप्ताह के भीतर जमा करे. सीसीपीए ने अमेजन के जरिये बेचे गए इन कुकर को वापस मंगाने का आदेश भी दिया था.

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने कहा कि अमेजन इन सभी 2,265 प्रेशर कुकर के खरीदारों को यह सूचना देने के लिए जिम्मेदार होगी कि ये कुकर गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए हैं. न्यायमूर्ति वर्मा ने कहा कि इस याचिका में उठाए गए मुद्दों पर विचार करने की जरूरत है लेकिन बिके हुए कुकर को वापस मंगाने के आदेश को अगली सुनवाई तक स्थगित रखा जा रहा है. अगली सुनवाई के लिए 16 नवंबर की तारीख तय की गई है.




 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
Featured Video Of The Day
Operation Bluestar: जब Army को Golden Temple में घुसना पड़ा जो बना Indira Gandhi Assassination की वजह
Topics mentioned in this article