दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर ही लगाया 10 हजार का जुर्माना, कहा- 'अब तो ये फैशन बन गया है'

दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि सिर्फ आपकी जानकारी में इजाफा करने के लिए हम याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे. हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह इन दिनों फैशन बन गया है कोई भी अपने मन में आने वाले विचार को रिट क्षेत्राधिकार के तहत जनहित याचिका दाखिल कर देता है.

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दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर ही लगा दिया जुर्माना, जानें क्या है पूरा मामला

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court)  ने आज एक याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाया और फटकार भी लगाई. मामला दरअसल ये था कि कोर्ट में आज विदेशी वैक्सीन निर्माताओं द्वारा भारत में वैक्सनी के अप्रूवल के लिए आवेदन की जानकारी मांगने की याचिका दायर की गई. दिल्ली हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और साथ ही याचिकाकर्ता पर 10 हज़ार का जुर्माना भी लगाया.

दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि सिर्फ आपकी जानकारी में इजाफा करने के लिए हम याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे. हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह इन दिनों फैशन बन गया है कोई भी अपने मन में आने वाले विचार को रिट क्षेत्राधिकार के तहत जनहित याचिका दाखिल कर देता है. रिट याचिका का इस तरह दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से पूछा था कि क्या उसने RTI लगाई थी.याचिकाकर्ता ने कहा नहीं.

बता दें कि पिछले दिनों कोरोना महामारी के चलते हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन की कमी और जनता की समस्या पर भी कई अहम टिप्पणियां की थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर केंद्र सरकार पर अवमानना नोटिस भी जारी किया था, जिसके खिलाफ केंद्र सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था. दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में पर्याप्त ऑक्सीज़न की सप्लाई पर केंद्र सरकार को कहा था कि आपको सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना होगा.अब बहुत हो गया है. ऑक्सीज़न सप्लाई के जवाब में न नहीं सुनेंगे.  'आप शुतुरमुर्ग की तरह अपना सिर रेत में छिपा सकते हैं, हम नहीं. सरकार जमीनी हकीकत को लेकर इतनी बेखबर क्‍यों है? आप ऑक्‍सीजन की कमी के कारण लोगों को इस तरह मरने नहीं दे सकते.आप अपना समय लेते रहें और लोग मरते रहें. 

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