दिल्ली हाईकोर्ट ने अमेजन पर 'रूह अफज़ा' नाम से पाक निर्मित शरबत की बिक्री पर लगाई रोक

हमदर्द ने 1907 में 'रूह अफ़ज़ा' चिह्न को अपनाया था. कंपनी इस ब्रांड नाम के तहत सालाना 200 करोड़ रुपये से अधिक के उत्पाद बेचती है.

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
'रूह अफजा' भारत में हमदर्द कंपनी के स्वामित्व वाला ब्रांड है.
नई दिल्ली:

दिल्ली हाईकोर्ट ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉम अमेजन पर खुदरा विक्रेताओं को 'रूह अफजा' ब्रांड के तहत पाकिस्तान में बने शरबत को बेचने पर रोक लगा दी है. यह भारत में हमदर्द कंपनी के स्वामित्व वाला ब्रांड है. अदालत का फैसला हमदर्द नेशनल फाउंडेशन (इंडिया) द्वारा की गई एक शिकायत के बाद आया कि पाकिस्तान में निर्मित शरबत भारत में कंपनी के समान ब्रांड नाम से बेची जा रही है.

हाईकोर्ट ने हमदर्द के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसने 1907 में 'रूह अफ़ज़ा' चिह्न को अपनाया था. कंपनी इस ब्रांड नाम के तहत सालाना 200 करोड़ रुपये से अधिक के उत्पाद बेचती है.

न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह ने यह भी कहा कि यदि वादी (हमदर्द) के 'रूह अफजा' चिह्न का उल्लंघन करने वाला कोई अन्य मामला पाया जाता है, तो इसे अमेज़न इंडिया के संज्ञान में लाया जाएगा और इसे सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश एवं और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) कानून के अनुसार हटा दिया जाएगा.

उच्च न्यायालय का आदेश हमदर्द नेशनल फाउंडेशन (इंडिया) और हमदर्द दवाखाना द्वारा दायर ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमे पर आया है. वादी ने दावा किया कि गोल्डन लीफ नाम की एक कंपनी अमेज़न इंडिया पर 'रूह अफज़ा' चिह्न के तहत अपने उत्पाद बेच रही थी.

वादी ने यह भी बताया कि उनके द्वारा तीन विक्रेताओं से अमेज़न मंच के माध्यम से तीन खरीदारी की गई थी और सभी अवसरों पर उत्पाद का निर्माण हमदर्द लैबोरेटरीज (वक्फ) पाकिस्तान द्वारा किए जाने का दावा किया गया था.

Featured Video Of The Day
UCC और NRC को लेकर केंद्रीय मंत्री Giriraj Singh ने क्या कहा? सुनिए | NDTV India