क्या यौन अपराध पीड़िता को आरोपी की जमानत याचिका में पक्षकार बनाया जा सकता है : HC का रजिस्‍ट्री से सवाल

दिल्‍ली हाईकोर्ट एक बच्ची के यौन उत्पीड़न के आरोपी व्यक्ति की जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रहा था. यह घटना इसी वर्ष की है.

विज्ञापन
Read Time: 6 mins
प्रतीकात्‍मक फोटो
नई दिल्‍ली:

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री से यह बताने को कहा है कि क्या किसी अदालत का मौजूदा निर्णय या ऐसा कोई निर्देश है, जिसके तहत यौन अपराधों के मामलों में जमानत अर्जी या अपील में पीड़ित या मुखबिर को पक्षकार बनाया जा सकता हो. जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने कहा, “... आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 439 (1-ए) और 24 सितंबर, 2019 को दिल्ली HC द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, केवल यह आवश्यक है कि कुछ अपराधों में जमानत अर्जी पर सुनवाई के समय पीड़ित/ मुखबिर या किसी अधिकृत व्यक्ति की सुनवाई की जाए. अगली तारीख से पहले, इस सवाल के जवाब में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए.” इसके बाद, अदालत ने मामले की सुनवाई छह जनवरी, 2023 तक के लिए स्थगित कर दी.

हाईकोर्ट एक बच्ची के यौन उत्पीड़न के आरोपी व्यक्ति की जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रहा था. यह घटना इसी वर्ष की है.आरोपी के खिलाफ यहां जैतपुर थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था.अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जमानत याचिका पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. अदालत ने जेल अधीक्षक से अपेक्षित अद्यतन सूची भी मांगी.  HC ने जांच अधिकारी को शिकायतकर्ता को यह सूचित करने का भी निर्देश दिया कि जमानत अर्जी पर सुनवाई की अगली तारीख पर उसकी उपस्थिति आवश्यक है.

ये भी पढ़ें-

  1. बिहार के छपरा में फिर ज़हरीली शराब का कहर, 17 की मौत
  2. "चीन से जारी तनाव के बीच भारतीय जवानों के चीनियों को खदेड़ने का 2021 का VIDEO आया सामने
  3. "भारतीय करेंसी नोटों पर महात्मा गांधी के अलावा किस-किसकी तस्वीर छपती हैं...?
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
Featured Video Of The Day
Gurugram Factory Fire BREAKING NEWS: फैक्ट्री के गोदाम में भीषण आग, मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद
Topics mentioned in this article