- दिल्ली सरकार ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप की बिक्री, खरीद और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है
- कोल्ड्रिफ सिरप में जहरीला डाइएथिलीन ग्लाइकॉल पाया गया है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है
- मध्य प्रदेश में इस दूषित कफ सिरप के सेवन से अब तक 23 बच्चों की मौत हो चुकी है, गंभीर चिंता का विषय है
दिल्ली सरकार ने भी कफ सिरप 'कोल्ड्रिफ' की बिक्री पर बैन लगा दिया है. छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में इस कफ सिरप से कई बच्चों की जान चली गई है. ऐसे में दिल्ली औषधि नियंत्रण विभाग ने कोल्ड्रिफ सिरप को तुरंत वापस लेने का निर्देश दिया है. साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य के लिए इसे खतरा बताते हुए इसकी बिक्री, खरीद और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है.
दिल्ली सरकार ने 24 घंटे में स्टॉक डिटेल देने का निर्देश दिया गया है. मध्य प्रदेश में अब तक इस कफ सिरप से 23 बच्चों की मौत हो गई है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार द्वारा शुक्रवार को जारी आदेश के अनुसार, श्रीसन फार्मास्युटिकल मैन्युफैक्चरर, तमिलनाडु द्वारा मई 2025 में निर्मित कोल्ड्रिफ सिरप (पैरासिटामोल, फिनाइलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट सिरप) में ‘डाइएथिलीन ग्लाइकॉल' की मिलावट पाई गई, जो एक जहरीला रसायन है और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है. सभी हितधारकों को निर्देश दिया जाता है कि वे सिरप की बिक्री, खरीद या वितरण तुरंत बंद कर दें.
आदेश में कहा गया है कि आम लोगों को भी इसके संभावित स्वास्थ्य जोखिमों को देखते हुए इस उत्पाद का उपयोग न करने की सलाह दी गई है. आदेश में कहा गया है कि जनहित में जारी किए गए सार्वजनिक परामर्श के सख्त कार्यान्वयन और व्यापक प्रसार के लिए सभी हितधारकों की सहायता अपेक्षित है.
कफ सिरप ‘कोल्ड्रिफ' बनाने वाली तमिलनाडु की श्रीसेन फार्मा कंपनी के मालिक रंगनाथन गोविंदन को शुक्रवार को छिंडवाड़ा की अदालत ने 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. अतिरिक्त जिलाधिकारी धीरेंद्र सिंह नेत्री ने बताया कि अब तक ‘दूषित' कोल्ड्रिफ सिरप के कारण 22 बच्चों की मौत हो चुकी है.
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