दिल्ली आबकारी घोटाला : अदालत ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 10 जनवरी तक बढ़ाई

अदालत ने ईडी को 10 जनवरी को अगली सुनवाई से पहले आरोपी व्यक्तियों को 540 पन्नों के अतिरिक्त दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.

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मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत सोमवार को 10 जनवरी, 2024 तक बढ़ा दी गई है.
नई दिल्ली:

दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धनशोधन मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत सोमवार को 10 जनवरी, 2024 तक बढ़ा दी. विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने मामले में अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति मांगने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर एक आवेदन पर सिसोदिया और अन्य आरोपियों से जवाब भी मांगा.

न्यायाधीश ने आरोपी व्यक्तियों को 10 जनवरी तक आवेदन पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. अदालत ने ईडी को 10 जनवरी को अगली सुनवाई से पहले आरोपी व्यक्तियों को 540 पन्नों के अतिरिक्त दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया. कार्यवाही के दौरान, अदालत ने मामले में दिन-प्रतिदिन की सुनवाई के अनुरोध वाले ईडी के एक आवेदन पर सुनवाई स्थगित कर दी.

न्यायाधीश ने कहा कि मामला फिलहाल दस्तावेजों की जांच के चरण में है और इस चरण के समाप्त होने तथा आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप तय होने के बाद मुकदमा शुरू होगा. न्यायाधीश ने कहा, ‘‘आवेदन पर उचित समय पर विचार किया जाएगा.''

दिल्ली आबकारी नीति 2020-21 को बनाने और कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार में कथित भूमिका के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. तब से आप नेता न्यायिक हिरासत में हैं. ईडी ने तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद नौ मार्च को सीबीआई की प्राथमिकी से जुड़े धनशोधन मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था.
 

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