देहरादून हिट एंड रन केस : चार लोगों की जान लेने वाली मर्सिडीज को चला रहा था 22 साल का शख्स, पुलिस ने ऐसे दबोचा

देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि स्कूटी सवार को बचाने के चक्कर में गाड़ी अनियंत्रित हो गई. उन्होंने बताया कि जांच के बाद पता चला है कि गाड़ी की स्पीड 70-75 किलोमीटर प्रति घंटे थी.

विज्ञापन
Read Time: 2 mins

देहरादून हिट एंड रन केस में पुलिस ने एक 22 साल के युवक को पकड़ा है. दरअसल, इस दुर्घटना में चार लोगों की मौत हो गई थी और दो गंभीर रूप से घायल हुए थे. बुधवार रात चार मजदूरों को रौंदने वाली मर्सिडीज को 22 वर्षीय युवक चला रहा था. उस युवक के साथ 12 साल का उसका भांजा भी कार में सवार था. जानकारी मिली है कि आरोपी ने अपने जीजा की गाड़ी मांगी थी और वह अपने भांजे के साथ राजपुर रोड एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गया था. उसके बाद भांजे के कहने पर ड्राइव पर निकले और उसी दौरान हादसा हो गया.

पुलिस ने शुरुआती जानकारी के आधार पर चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक देर रात तफ्तीश की थी. देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने जानकारी दी कि एक्सीडेंट करने के बाद आरोपी गाड़ी को लेकर देहरादून सहस्त्रधारा में खाली प्लॉट में खड़ी कर वहां से किसी जानकार से स्कूटी लेकर अपने भांजे को घर छोड़कर दिल्ली चला गया. पुलिस ने बताया कि घटनास्थल पर गाड़ी के कुछ पार्ट्स टूट गए थे, जिनको देखकर यह जानकारी हो गई थी कि यह गाड़ी मर्सिडीज ही है. उसके बाद देहरादून के ओल्ड राजपुर रोड से लेकर राजपुर रोड तक सीसीटीवी खंगाले गए और उसके आधार पर सारी जानकारी मिली.

देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि स्कूटी सवार को बचाने के चक्कर में गाड़ी अनियंत्रित हो गई. उन्होंने बताया कि जांच के बाद पता चला है कि गाड़ी की स्पीड 70-75 किलोमीटर प्रति घंटे थी. पुलिस ने इस घटना के बाद लगातार छानबीन की और काफी मशक्कत के बाद कार के बारे में जानकारी मिली और उसके बाद CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने कार को भी बरामद किया. कार चालक युवक को पुलिस ने हिरासत में लेकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है.पुलिस सख्ती का दावा करने की बात तो करती है, लेकिन एक-दो दिन की सख्ती के बाद फिर पुराने ढर्रे सिस्टम लौट आता है. वापस नहीं आती तो दुर्घटना में जान गंवाने वालों की जिंदगी और उनके परिवारों की खुशियां.


 

Featured Video Of The Day
UP Fake Teachers News: UP में फर्जी टीचरों की खैर नहीं! Allahabad High COurt का ये आदेश हिला देगा!
Topics mentioned in this article