मानहानि मामला: गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी, दायर की याचिका

राहुल गांधी से पहले शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दाखिल कर चुके हैं. पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि बिना उनके पक्ष को सुने कोर्ट कोई आदेश पारित ना करे. 

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राहुल गांधी ने अपनी यायिका में गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है. (फाइल)
नई दिल्‍ली:

मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं. राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. उन्‍होंने सजा पर रोक से इनकार के गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. अपनी याचिका में कांग्रेस नेता ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है. दरअसल, गुजरात हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को  बड़ा झटका देते हुए उन्‍हें मानहानि मामले में मिली सजा को निलंबित करने से इनकार कर दिया था. गुजरात हाईकोर्ट ने कहा था कि कांग्रेस नेता के खिलाफ 10 आपराधिक मामले लंबित हैं. इसके अलावा निचली अदालत के फैसले में कुछ भी गलत नहीं है. 

इस मामले में राहुल गांधी से पहले शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दाखिल कर चुके हैं. पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि बिना उनके पक्ष को सुने कोर्ट कोई आदेश पारित ना करे. 

इससे पहले, गुजरात हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि ट्रायल कोर्ट का फैसला सही और कानूनी था. इस आदेश में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है. इसलिए राहुल गांधी की मानहानि केस में सजा निलंबित करने की मांग वाली याचिका को खारिज किया जाता है. राहुल गांधी के खिलाफ इसी तरह के 10 और मामले लंबित है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आपके खिलाफ कई आपराधिक मामले लंबित है. इस मौजूदा केस के बाद भी आपके खिलाफ कई मामले हैं. एक ऐसा ही मामला वीर सावरकर के पोते ने दाखिल किया है. ऐसे में आपकी सजा कोई अन्याय वाली बात नहीं है. आपकी सजा सही है और हम निचली अदालत के आदेश में कोई दखल नहीं देंगे. यह कहते हुए हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया था. 

इसके साथ ही जस्टिस हेमंत प्रेच्छक की हाईकोर्ट की एक सदस्यीय बेंच ने अपने फैसले में कहा था कि जनता के प्रतिनिधि को साफ चरित्र का होना चाहिए. 

सूरत कोर्ट ने भी खारिज की थी याचिका 
सूरत कोर्ट ने 20 अप्रैल को राहुल गांधी की मोदी सरनेम मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा 2 साल की सजा को स्थगित करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था. इसके खिलाफ राहुल गांधी गुजरात हाईकोर्ट पहुंचे थे. 

राहुल गांधी की चली गई थी संसद सदस्‍यता 
कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी की केरल के वायनाड से संसद सदस्यता चली गई थी. राहुल के खिलाफ बीजेपी के पूर्व एमएलए पूर्णेश मोदी याचिका दाखिल की थी. 

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